अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तिथि निर्धारित की
दरभंगा. दरभंगा व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने कंकाली मंदिर के पुजारी हत्या मामले में तीन आरोपियों को दोषी पाया है. न्यायाधीश ने सोमवार को विवि थाना क्षेत्र के लक्ष्मीसागर निवासी अभिजीत श्रीवास्तव, नगर थाना क्षेत्र के शुभंकरपुर निवासी अभिषेक राज, मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना के लखनपुर निवासी आशु ठाकुर को भादवि कि धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 34 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया है. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तिथि निर्धारित की है.14 अक्तूबर 2021 की सुबह पुजारी की कर दी गयी थी गोली मार कर हत्या
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रेणु झा ने बहस की. रेणु झा के अनुसार घटना के संबंध में मृत पुजारी के पुत्र आयुष वैभव ने विश्वविद्यालय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि घटना से एक दिन पूर्व 13 अक्तूबर 2021 को अभियुक्तगण मंदिर के बगल में नशापान कर रहे थे, जिसका पिता ने विरोध किया. इसको लेकर उनके साथ गाली गलौज की गयी एवं धमकी दी गयी थी. 14 अक्तूबर 2021 की सुबह 4.30 बजे दुर्गा पूजा के निशा पूजा के दिन पिता थके हुए थे. वे परिसर में सो रहे थे. उसी समय हथियार के साथ अभियुक्त मंदिर प्रांगण में घुसकर गाली गलौज करने लगे. इसका विरोध करने पर पिता को गोली मार दी. उनको दो गोली लगी थी. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अभिजीत श्रीवास्तव, अभिषेक राज और पुलकित रॉय को पकड़ लिया. पुलकित रॉय को लोगों ने मारपीट कर जख्मी कर दिया, जिसका इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी. अभियुक्त आशु ठाकुर फरार हो गया था. घायलावस्था में पुजारी को डीएमसीएच इलाज के लिए ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है