युवक की हत्या मामले में चाचा व दो चचेरा भाई दोषी करार
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने जमीन विवाद के मामले को लेकर हुए हत्या में कमतौल थानाक्षेत्र के ब्रह्मपुर पश्चिमी निवासी तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है.
दरभंगा. तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने जमीन विवाद के मामले को लेकर हुए हत्या में कमतौल थानाक्षेत्र के ब्रह्मपुर पश्चिमी निवासी तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. अदालत ने ब्रह्मपुर पश्चिमी निवासी चंदन कुमार भारद्वाज की निर्मम हत्या मामले में उसके चाचा उमेश कुमार ठाकुर, चचेरा भाई हेमंत भारद्वाज तथा प्रिंस भारद्वाज को दोषी करार दिया है. अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी रेणु झा ने.बताया कि शुक्रवार को अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए अदालत ने तीनों को जेल भेज दिया. सजा अवधि निर्धारण की बिंदु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 23 सितंबर की तिथि निर्धारित की. घटना की प्राथमिकी राजीव रंजन ठाकुर ने कमतौल थाना में साल 2022 में दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के अनुसार 30 जून की सुबह अभियुक्तों ने लोहे के रॉड से पीट-पीटकर चन्दन की हत्या कर दी थी. एपीपी रेणु झा को सूचक के अधिवक्ता विपिन कुमार झा ने सहयोग किया. शुक्रवार को अदालत ने सुनवाई पूरी कर तीनों आरोपियो को हत्या का दोषी पाते हुए जेल भेज दिया. अदालत ने दो महिला को साक्ष्य के अभाव में आरोप मुक्त करने का आदेश दिया.
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