एक घंटा विलंब से पहुंचे तो आधा सीएल, व्हाट्सएप पर छुट्टी का आवेदन मान्य नहीं
अब सरकारी प्रारंभिक, माध्यमिक व उच्च विद्यालयों के शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर एक अक्तूबर से वेतन भुगतान किया जायेगा.
दरभंगा. अब सरकारी प्रारंभिक, माध्यमिक व उच्च विद्यालयों के शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर एक अक्तूबर से वेतन भुगतान किया जायेगा. विभाग में इसकी तैयारी शुरू कर दी है. 25 जून से ही शिक्षक इ- शिक्षाकोष मोबाइल एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं. इसे और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग इसे वेतन भुगतान से जोड़ रहा है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने डीएम को पत्र जारी कर नई व्यवस्था की जानकारी दी है. कहा है कि शिक्षक अब दो तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कर पायेंगे. पूर्व से उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया में अब हेडमास्टर के स्कूल एडमिन के माध्यम से भी शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी. इ-शिक्षा कोष मोबाइल एप में कई नए फीचर दिये गये हैं. अपर मुख्य सचिव ने एक बार फिर एक सितंबर को इस एप को डाउनलोड अथवा अपडेट करने को कहा है.
इ-शिक्षा कोष पर अपलोड करनी होगी स्वीकृत अवकाश की सूचना
इ-शिक्षा कोष पर एक नया एप्लीकेशन एड किया गया है. इस पर एचएम एवं शिक्षकों के स्वीकृत सभी तरह के अवकाश की जानकारी देनी होगी. स्कूल एडमिन में मार्क लीव मॉड्यूल विकसित किया गया है. विद्यालय के एचएम इस बटन का उपयोग करते हुए शिक्षक विशेष के लिए स्वीकृत अवकाश उनके नाम के समक्ष दर्ज करेंगे. इसमें अवकाश की अवधि की भी जानकारी दी जा सकेगी. एचएम केवल लिखित आवेदन के आधार पर ही स्वीकृत अवकाश को इ-शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रविष्टि कर सकेंगे. लिखित आवेदन को गार्डन फाइल में संधारित करेंगे. किसी भी परिस्थिति में एसएमएस अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से अवकाश के लिए अनुरोध के आधार पर स्वीकृति अथवा प्रविष्टि नहीं की जा सकेगी. आपातकालीन स्थिति अथवा विशेष परिस्थिति में विशेष कारण से अवकाश की स्वीकृति के बिना इसका उपयोग किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन के उपरांत ही अवकाश की प्रविष्टि ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर की जा सकेगी.
विभागीय कार्य से विलंब पर उपस्थिति दर्ज करने में छूट
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत एचएम एवं शिक्षकों को मोबाइल एप के माध्यम से ही उपस्थिति दर्ज करनी है. निर्धारित समय से एक घंटा के बाद उपस्थिति दर्ज करते हैं, तो इसके लिए उनके आकस्मिक अवकाश में से आधे दिन की कटौती होगी. अर्थात आधे सीएल की कटौती होगी. विलंब से उपस्थित बार-बार दर्ज की जाती है तो ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जा सकेगी. हालांकि इसमें कई मामलों में विभागीय कार्य के कारण विलंब से उपस्थिति दर्ज करने की छूट दी गयी है. विशेष परिस्थिति में सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने वाले पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को एक महीने में अधिकतम दो दिन विलंब से उपस्थित दर्ज करने की छूट दी जाएगी.
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