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सरकारी बीएड कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति अवैध करार, पटना हाइकोर्ट का अहम फैसला

राज्य के सरकारी बीएड कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति को पटना हाइकोर्ट ने अवैध करार दिया है. न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय के एकलपीठ ने रवि कुमार व अन्य की तरफ से दायर तीन रिट याचिकाओं को मंजूर करते हुए सोमवार को सुनवाई की.

By Prabhat Khabar News Desk | March 23, 2021 6:41 AM

पटना. राज्य के सरकारी बीएड कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति को पटना हाइकोर्ट ने अवैध करार दिया है. न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय के एकलपीठ ने रवि कुमार व अन्य की तरफ से दायर तीन रिट याचिकाओं को मंजूर करते हुए सोमवार को सुनवाई की.

यह फैसला सुनाया. याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया की यह नियुक्ति के लिए निकाले गये विज्ञापन की शर्तों के खिलाफ जाकर बीएड कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली की गयी है.

विज्ञापन 478 रिक्त पदों के लिए प्रकाशित किया गया था, जबकि नियुक्ति 451 पदों पर ही की गयी. योग्य उम्मीदवारों, जिनमें याचिकाकर्ता शामिल थे, उनके लिए देय आरक्षण में भी गड़बड़ी की गयी.

हाइकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कई बार राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में ही नियुक्ति के लिए उचित कदम उठाया जाये, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर अंततः पूरी नियुक्ति को ही हाइकोर्ट को रद्द करना पड़ा .

Posted by Ashish Jha

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