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जमीन के बदले नौकरी मामला: लालू परिवार को कोर्ट ने दी बड़ी राहत, तेजस्वी जाएंगे विदेश, जानिए पूरी जानकारी…

जमीन के बदले नौकरी घोटाला के मामले में दिल्ली की अदालत में सोमवार को अहम सुनवाई की गयी. पिछली सुनवाई में अदालत ने आरोपित लालू यादव, राबड़ी देवी व तेजस्वी यादव समेत अन्य को जमानत दे दी थी. अब इस मामले की सुनवाई 2 नवंबर को की जाएगी. वहीं तेजस्वी यादव ने विदेश जाने की अनुमति मांगी है.

Land For Job News: रेलवे के जमीन के बदले नौकरी देने के कथित घोटाला मामले में सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई की गयी. इस मामले में सीबीआई ने राजद सुप्रीमो लालू यादव, उनकी पत्नी पूर्व सीएम राबड़ी देवी व लालू यादव के पुत्र बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट किया है. सीबीआई की चार्जशीट में इन तीनाें के समेत कुल 17 आरोपितों के नाम हैं. पिछली सुनवाई में सभी को जमानत दे दिया गया था. 16 अक्टूबर को अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए लालू परिवार को बड़ी राहत दी है. तीनों को आज पेश नहीं होना होगा. अदालत ने पेन ड्राइव में चार्जशीट की कॉपी मांगी है. अब 2 नवंबर को इस मामले की सुनवाई हाेगी. वहीं तेजस्वी यादव ने विदेश जाने की अनुमति अदालत से मांगी है जिसपर अदालत सुनवाई करेगी.

तेजस्वी यादव ने विदेश जाने की मांगी अनुमति..

जमीन के बदले नौकरी मामले की सुनवाई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही है. सोमवार को सुनवाई में लालू परिवार की ओर से वकील ने मांग लालू यादव, तेजस्वी यादव व राबड़ी देवी को पेशी से राहत देने की मांग की. जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी. वहीं कोर्ट अब अगले महीने 2 नवंबर को इस मामले में सुनवाई करेगी. वहीं चार्जशीट की कॉपी पेनड्राइव में अदालत ने मांगा है. उधर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अदालत में एक अर्जी दी है और विदेश यात्रा की अनुमति मांगी है. तेजस्वी यादव ने सरकारी दौरे पर विदेश जाने की अनुमति न्यायालय से मांगी है. 20 अक्टूबर से 1 नवंबर तक के लिए तेजस्वी ने इसकी अनुमति की मांग की है. जानकारी के अनुसार, जापान जाने के लिए यह अर्जी लगायी गयी है.

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लालू-राबड़ी और तेजस्वी यादव को मिल चुकी है जमानत

बता दें कि जमीन के बदले में नौकरी मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बीते 4 अक्टूबर, बुधवार को हुई सुनवाई में जमानत मिल गयी थी. नयी दिल्ली के राउज ऐवेन्यू कोर्ट में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पेश हुए थे. इसके बाद तीनों को 50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी गयी थी. सीबीआइ ने जमीन के बदले नौकरी मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ नया आरोप पत्र दायर किया था. साथ ही गृह मंत्रालय ने लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने तीनों को पेश होने को कहा था. इस मामले में अब अगली सुनवाई 16 नवंबर सोमवार को हुई. अब 2 नवंबर को केस की सुनवाई होगी. इससे पहले सीबीआइ ने तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.

सीबीआइ और इडी की जांच जारी

सूत्रों के मुताबिक जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआइ और इडी की जांच जारी है. 22 सितंबर को दिल्ली की राउज ऐवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती के अलावा 14 आरोपियों को समन जारी किया था. उधर, पिछली सुनवाई से पहले लालू प्रसाद ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए उन्हें किसी बात का डर नहीं है. वहीं तेजस्वी यादव ने कोर्ट से जमानत मिलने पर कहा था कि हम न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं. न्यायालय पर पूरा भरोसा है. हमने अपनी बात कोर्ट में रखी हमें न्याय मिला है. इस दौरान उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष किया कि जो भाजपा के साथ रहता है तो उसके सभी दाग धुल जाते हैं, जो नहीं रहता है तो आप चाहे कोई हों, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है. तेजस्वी ने कहा कि सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर लगातार कार्रवाई हो रही है. इस समय यह देखा जा सकता है. उन्होंने कहा कि आज देश के हालात में देखा जा रहा है कि जो जनता की आवाज उठाते हैं. सच बोलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

सीबीआइ ने चार्जशीट दाखिल की..

सीबीआइ ने हाल ही में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है. इसमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया है. इसके अलावा तीन रेलवे के अधिकारियों के अलावा कई और लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. गौरतलब है कि लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेलमंत्री रहते हुए रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के लिए लोगों से रिश्वत के तौर पर अपने परिवार के नाम जमीन के प्लॉटों की रजिस्ट्री कराने का सीबीआइ ने आरोप लगाया है. इसी मामले में उनके खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया गया है.

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