शेयर बाजार के निवेशकों के लिए जरूरी सूचना, 31 मार्च तक कर लें ये काम, नहीं तो बंद हो जाएगा Demat Account

निवेशक सर्विस देने वाले स्टॉक ब्रोकर्स या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन लॉगिन के जरिये अपना नॉमिनेशन जमा या खत्म कर सकते हैं. जिन मौजूदा खाताधारकों ने पहले ही नॉमिनेशन डिटेल फाइल कर दी है, उन्हें फिर से नॉमिनेशन डिटेल जमा करने की आवश्यकता नहीं है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 13, 2023 12:46 AM

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने डीमैट खातों के लिए नॉमिनी बनाना अनिवार्य कर दिया है. नॉमिनेशन के लिए अंतिम तारीख 31 मार्च रखी गयी है. अगर आपने 31 मार्च तक ऐसा नहीं किया, तो आपका डीमैट खाता फ्रीज हो सकता है और आप शेयर बाजार में कारोबार नहीं कर पायेंगे.

टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन लॉगिन के जरिये अपना नॉमिनेशन जमा या खत्म कर सकते हैं

इस संबंध में फाइनेंस प्लानिंग और नॉलेज सेंटर के प्रमुख राजीव लोचन पंकज ने बताया कि जिन मौजूदा खाताधारकों ने पहले ही नॉमिनेशन डिटेल फाइल कर दी है, उन्हें फिर से नॉमिनेशन डिटेल जमा करने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने बताया कि निवेशक सर्विस देने वाले स्टॉक ब्रोकर्स या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन लॉगिन के जरिये अपना नॉमिनेशन जमा या खत्म कर सकते हैं.

एड्रेस और आइडेंटिफिकेशन की जानकारी ऑप्शनल है

राजीव लोचन पंकज ने बताया कि आप जिसे भी नॉमिनी बनाएंगे, उसके मोबाइल नंबर, इमेल एड्रेस और आइडेंटिफिकेशन की जानकारी ऑप्शनल है. उन्होंने बताया कि जिन निवेशकों ने नये ट्रेडिंग और डीमैट खाते खोले हैं, उन्हें एक घोषणा पत्र के जरिये नॉमिनेशन देना होगा. घोषणा पत्र पर खाताधारक के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं. हालांकि नॉमिनेशन दाखिल करते समय इ- हस्ताक्षर सुविधा का उपयोग करके नॉमिनेशन या घोषणा पत्र ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं.

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ऐसे ऐड करें नॉमिनी

  • सबसे पहले अपने डीमैट अकाउंट को लॉगिन करें

  • इसके बाद जो पेज पर दिए गए माई नॉमिनी सेगमेंट में जाएं

  • इसके बाद आपको ‘एड नॉमिनी’ या ‘opt-out’ का ऑप्शन चुनना होगा

  • इसके बाद नॉमिनी की डिटेल के साथ उसका आईडी प्रूफ अपलोड करें.

  • इसके बाद, ‘प्रतिशत’ में नॉमिनी का हिस्सा दर्ज करें, मतलब ये कि आप नॉमिनी को कितना प्रतिशत हिस्सा देना चाहते हैं, उसकी डिटेल देनी होगी.

  • इसके बाद डॉक्युमेंट पर आधार OTP के जरिए ई-हस्ताक्षर करना होगा

  • आखिर में डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन होगा और 24-48 घंटों के भीतर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

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