Bihar News: कार्यपालक अभियंताओं को विभाग का निर्देश, 60 दिनों में सड़कों की मरम्मत नहीं तो होगी कार्रवाई
विभागीय सूत्रों अनुसार बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत दायर ग्रामीण कार्यविभाग की योजना व कार्यक्रम सहित सेवाओ से संबंधित परिवाद का निवारण के लिए लोक प्राधिकार के रूप में विभाग के कार्यपालक अभियंता को जिम्मेदारी दी गयी है.
Bihar News: राज्य में लोक शिकायत में आये ग्रामीण सड़कों और पुल-पुलिया के मरम्मत संबंधी मामलों का निवारण 60 कार्य दिवस में नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी. इस संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग ने अपने सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश जारी किया है. इस संबंध में पांच जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभागीय समीक्षा की थी.
साथ ही ऐसे मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निवारण करने और निवारण में देरी के लिये दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया था. फिलहाल सभी जिलों से मेंटेनेंस के लिए इस तरह के लोक शिकायत के करीब 529 मामले लंबित है. इनमे से करीब 45 मामले केवल पुल-पुलिया के बारे में है. सड़कों के बारे मे सबसे अधिक 78 मामले मधुबनी जिला के है. वही दूसरे नंबर पर 57 मामले पटना जिला के है.
529 मामलों के निबटारे का निर्देश
विभागीय सूत्रों अनुसार बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत दायर ग्रामीण कार्यविभाग की योजना व कार्यक्रम सहित सेवाओ से संबंधित परिवाद का निवारण के लिए लोक प्राधिकार के रूप में विभाग के कार्यपालक अभियंता को जिम्मेदारी दी गयी है. ऐसे मामलों का निवारण करने के लिए 60 कार्य दिवस की समय -सीमा तय की गयी है.
अब विभाग ने लोक शिकायत के माध्यम से प्राप्त करीब 529 मामलो का निवारण जल्द- से -जल्द करने के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया है. ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जयंत राज ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश का पालन होगा. लोक शिकायत में जो मामले सामने आये है, उन पर प्राथमिकता से काम किया जायेगा. इस संबंध में ग्रामीण कार्यविभाग ने तय समय में परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया है, ताकि लोगों को दिक्कत न हो.