पटना: बिहार में कोरोना वायरस (Corona virus) से मरने वाले लोगों के आश्रितों को चार लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान मिलेगा. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा की सूची में कोरोना को शामिल करते हुए शनिवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिख यह निर्देश दिया है. कोरोना से मरने वाले मरीज के परिजन और इलाज के दौरान स्वास्थ्य कर्मी की भी मौत हो जाने पर उनके परिजनों को यह राशि दी जायेगी. कोरोना वायरस (Corona virus) से पीड़ित मरीजों के इलाज पर आये खर्च भी सरकार वहन करेगी. कोरोना वायरस (Corona virus) से संक्रमित होने वाले लोगों को इलाज कराने के लिये पैसा नहीं देना होगा. गृह मंत्रालय से भेजे गये पत्र में यह भी कहा गया है कि कोरोना वायरस (Corona virus) से बचाव के लिए जरूरी उपकरण खरीदने में राज्य सरकार एसडीआरएफ मद से 10 प्रतिशत खर्च कर सकती है. गृह मंत्रालय से पत्र आने के बाद बिहार सरकार ने सभी जिला के डीएम को आवश्यक निर्देश भेज दिया है.
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस (Corona virus) को आपदा बताया है. इसे आपदा की श्रेणी में रखा है. केंद्र सरकार ने निर्देश जारी कर बताया है कि कोरोना वायरस (Corona virus) से संक्रमित लोगों को इलाज कराने में जो खर्च आयेगा वह राशि राज्य आपदा कोष से दी जायेगी. केंद्र सरकार निर्देश जारी कर कहा है कि राज्य सरकार तीस दिन के लिये कैंप लगाएगी. जरूरत पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ायी जा सकती है. कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की जांच के लिये जो उपकरण की खरीद की राशि राज्य आपदा कोष से खर्च की जाएगी. जरूरत पड़ने पर मेडिकल सहायता पर राशि खर्च राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कोष से भी की जा सकती है. बता दें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट में कोरोना वायरस को शामिल कर लिया गया है. इससे कोरोना वायरस के नियंत्रण में अब आसानी होगी.
कोरोना वायरस के प्रति प्रशासन अलर्ट
कोरोना वायरस बिहार में फैल नही पाये इसके लिये प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है. बिहार के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दिया गया है. वही सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी स्थगित करने का निर्देश जारी कर दिया गया है. सभी सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टीयां कर दी गयी है. कोरोना का डर इतना बढ़ गया है कि बिहार के बक्सर जिले के मंदिरों में आरती करने पर भी पाबंदी लगा दी गयी है.