पुरानी गाड़ी रखने वाले ओनर पर आ सकती है आफत, अब देना पड़ेगा आठ गुना ज्यादा रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल चार्ज

Bihar News: बिहारशरीफ. अगर आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा पुरानी हो गयी है तो इसे रखना आपके लिए आफत साबित हो सकता है. पुराने गाड़ियों से फैलने वाले प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने इसके रजिस्ट्रेशन रिन्युअल चार्ज में बेतहाशा इजाफा किया है.

By Prabhat Khabar News Desk | October 8, 2021 1:40 PM

Bihar News: बिहारशरीफ. अगर आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा पुरानी हो गयी है तो इसे रखना आपके लिए आफत साबित हो सकता है. पुराने गाड़ियों से फैलने वाले प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने इसके रजिस्ट्रेशन रिन्युअल चार्ज में बेतहाशा इजाफा किया है. अगर आपकी गाड़ी 15 साल या इससे पुरानी है तो इसके रजिस्ट्रेशन रिन्युअल के लिए आपको आठ गुना ज्यादा रकम देनी पड़ेगी.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गयी है. परिवहन मंत्रालय के अनुसार 15 साल से अधिक पुरानी कार के पंजीकरण नवीकरण का शुल्क मौजूदा ₹600 से बढ़ाकर ₹5000 कर दिया गया है. जबकि बाइक अगर पुरानी है, तो इसके लिए 300 की जगह आपको 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल चार्ज देना पड़ेगा. मंत्रालय की नई नीति के मुताबिक 15 साल से अधिक पुरानी बस या ट्रक के फिटनेस सर्टिफिकेट का रिन्युअल कराने पर अब 1500 की जगह 12500 रुपए शुल्क के तौर पर देना होगा.

वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति के बाद प्रत्येक दिन की देरी के लिए ₹50 का अतिरिक्त शुल्क देना होगा. इसी तरह मध्यम श्रेणी के मोटर वाहन के लिए यह रकम 10000 की होगी. किसी इंपोर्टेड कार के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए 40000 और इंपोर्टेड बाइक के लिए 10000 का शुल्क लगेगा. परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार यह आदेश 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगा.

सरकार का मकसद है कि लोग पुरानी गाड़ियों को ज्यादा लंबे समय तक ना चलाएं. पुरानी गाड़ियों से प्रदूषण सबसे ज्यादा फैलता है. प्रदूषण नियंत्रण के लिहाज से ही रजिस्ट्रेशन रिन्युअल चार्ज में भारी वृद्धि की गई है, ताकि लोग पुरानी गाड़ियों पर लगने वाले चार्ज को देखते हुए नई गाड़ी खरीद लें. नई गाड़ियों में पहले की अपेक्षा प्रदूषण फैलाने वाले तत्व नही के बराबर होते है.

Posted by: Radheshyam kushwaha

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