पटना. कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाणपत्र, वाहनों के रजिस्ट्रेशन और परमिट जैसे मोटरवाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून, 2021 तक बढ़ा दिया गया है.
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर परिवहन विभाग ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटरयान निरीक्षक को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दे दी है.
इसका लाभ उन वाहनचालकों को मिलेगा, जिनके दस्तावेज की वैधता एक फरवरी, 2020 या उसके बाद समाप्त हो चुकी है और कोरोना संक्रमण के कारण इसे फिलहाल बढ़ाया नहीं जा सकता है.
परमिट के लिए 30 अप्रैल तक करें आवेदन परिवहन विभाग ने बिहार-पश्चिम बंगाल और बिहार-छत्तीसगढ़ के बीच परमिट संबंधित आवेदन करने की तारीख 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है. पहले 15 अप्रैल तक अंतिम तिथि थी.
इच्छुक वाहन स्वामी 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं. सरकार के इस फैसले से उन लोगों की परेशानी दूर हो गयी है जो कोरोना की दूसरी लहर के कारण यह काम करा पाने में असमर्थ हो रहे थे.
Posted by Ashish Jha