पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने धनरुआ के अंचल अधिकारी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत द्वितीय अपील में तथा बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2019 के तहत प्रथम अपील में कुल 21 मामलों की सुनवाई की. इसके साथ ही सभी शिकायतों का समाधान भी किया गया. इस दौरान लोक शिकायत निवारण में लापरवाही बरतने के आरोप में दोषी तत्कालीन राजस्व कर्मचारी को 24 घंटे के अंदर निलंबित करने के लिए प्रस्ताव उपस्थापित करने का निर्देश दिया गया.
250 दिनों से अधिक समय में भी अंचलाधिकारी ने शिकायत का नहीं किया निवारण
धनरूआ प्रखंड के साकिन-मुरादचक के देवशरण प्रसाद द्वारा दायर परिवाद की सुनवाई में जिलाधिकारी ने पाया कि लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी, धनरूआ द्वारा इतने दिनों में भी आवेदक के परिवाद के निवारण के लिए कोई ईमानदार एवं सार्थक प्रयास नहीं किया गया है. उनका प्रतिवेदन भी संतोषजनक नहीं है. अंचल कार्यालय में नापीवाद संधारित नहीं है. अंचल अधिकारी द्वारा आवेदक को बंटवारा से संबंधित कागजात जमा करने के लिए भी कोई पत्र नहीं दिया गया है. जिलाधिकारी ने कहा कि उनके इस कार्यशैली से आवेदक की समस्या का लगभग 250 दिनों से अधिक समय में भी समाधान नहीं हो सका है. उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी का यह व्यवहार लोक शिकायत निवारण की मूल भावना के प्रतिकूल है और उनकी स्वेच्छाचारिता, शिथिलता तथा संवेदनहीनता को प्रदर्शित करता है.
परिवाद निवारण नहीं होने पर धनरुआ अंचल अधिकारी पर लगाया गया जुर्माना
डीएम डॉ. सिंह ने इस पर गंभीर खेद व्यक्त करते हुए लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी, धनरूआ के विरूद्ध 5,000 रूपये का अर्थदंड लगाते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मसौढ़ी को सम्पूर्ण मामले की जांच कर परिवादी के शिकायत का नियमानुसार निवारण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मसौढ़ी को अनावश्यक विलंब के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध जिम्मेदारी तय कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया ताकि लोक शिकायत निवारण में शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारी के विरूद्ध अग्रतर कार्रवाई की जा सके. जिलाधिकारी ने 25 अगस्त को सभी संबंधित पदाधिकारियों को कृत कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया.
अवैध ढंग से रसीद काटने पर राजस्व कर्मचारी होंगे निलंबित
वहीं, धनरूआ अंचल के ओइयारा गांव के विजय कुमार शर्मा के द्वारा धनरूआ के सोनमई पंचायत के राजस्व कर्मचारी पर अवैध ढंग से किसी अन्य के नाम से रसीद काटने से संबंधित शिकायत की सुनवाई में जिलाधिकारी ने पाया कि बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के ही गलत तरीके से जमाबंदी कायम कर दिया गया है एवं रसीद काट दिया गया है. इस जमाबंदी पर पहली रसीद तत्कालीन राजस्व कर्मचारी संजय प्रसाद सिंह द्वारा 20 सितंबर 2017 को निर्गत किया गया तथा दूसरा राजस्व रसीद 22 मई 2018 को राजस्व कर्मचारी वैद्यनाथ प्रसाद गुप्ता द्वारा निर्गत किया गया.
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मसौढ़ी ने भी कार्रवाई की अनुशंसा
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मसौढ़ी द्वारा भी जिलाधिकारी को समर्पित प्रतिवेदन में दोनों राजस्व कर्मचारियों के विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित करते हुए कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है. अंचलाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि संजय प्रसाद सिंह की मृत्यु हो चुकी है. जिलाधिकारी द्वारा स्थापना उप समाहर्त्ता को दोषी तत्कालीन अन्य राजस्व कर्मचारी वैद्यनाथ प्रसाद गुप्ता को 24 घंटा के अंदर निलंबित करने का प्रस्ताव उपस्थापित करने का निर्देश दिया गया. साथ ही उन्होंने अपर समाहर्त्ता को 90 (नब्बे) दिनों के अंदर परिवाद का नियमानुसार निष्पादन करने का निदेश दिया.