बिहार के नवादा में थाने से मिल गयी शराबी को जमानत, शराबबंदी कानून में संशोधन का दिखने लगा असर
बिहार में लागू शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद पुलिस गिरफ्त में आये एक शराबी को सोमवार को पहली बार थाने से जमानत मिली है. नवादा पुलिस की गिरफ्त में आये एक शराबी को कानून में किये गये संशोधन का लाभ देने हुए नवादा जिले के नगर थाने से औपबंधिक जमानत देकर मुक्त किया गया.
नवादा. बिहार में लागू शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद पुलिस गिरफ्त में आये एक शराबी को सोमवार को पहली बार थाने से जमानत मिली है. नवादा पुलिस की गिरफ्त में आये एक शराबी को कानून में किये गये संशोधन का लाभ देने हुए नवादा जिले के नगर थाने से औपबंधिक जमानत देकर मुक्त किया गया.
कानून में संशोधन के बाद यह पहला मामला
जमानत देने हुए शराबी को 25 अप्रैल को उत्पाद दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. कानून में संशोधन के बाद यह पहला मामला है, जब शराब मामले में गिरफ्तार किसी को इसका लाभ मिला है. नगर थाना क्षेत्र के गोपाल नगर निवासी जितेंद्र कुमार को औपबंधिक जमानत पर मुक्त किया गया है. नीतीश कुमार की सरकार ने जबसे शराबबंदी कानून लागू की है, तब से यह बात कही जा रही थी कि इस कानून में संशोधन किया जाये. आखिरकार पिछले सत्र में नीतीश कुमार ने इस कानून में संशोधन कर लोगों को राहत दी है.
कोर्ट के निर्देश पर की गयी कार्रवाई
नगर थाने में पदस्थापित एसआई रवि रंजन ने बताया कि रविवार को रामनगर से नशे की हालत में जितेंद्र को गिरफ्तार किया गया था. उसी दिन उसे कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन न्यायालय ने शराबबंदी कानून में संशोधन का जिक्र करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने बताया कि फिलहाल उत्पाद दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त नहीं हैं. न्यायालय के आदेश का पालन करना था. फलस्वरूप नशे की हालत में गिरफ्तार किए गए शख्स को औपबंधिक जमानत पर मुक्त किया गया है.
उत्पाद दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश
एसआई रवि रंजन ने बताया कि अगले कुछ दिनों में उत्पाद दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति होने की उम्मीद है. लिहाजा औपबंधिक जमानत पर मुक्त किये गये शख्स को 25 अप्रैल को उत्पाद दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. गौरतलब है कि पिछले दिनों शराबबंदी कानून में संशोधन किया गया है, जिसके तहत दंडाधिकारी के स्तर से नशे की हालत में गिरफ्तार आरोपित के मामले की सुनवाई होनी है. नगर थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने कहा कि कानून के तहत हम लोगों ने अपना काम किया है.