‘सॉरी गर्ल्स माई मॉम इज वेरी डेंजरस’ बाइक पर लिखवाना पड़ा भारी, DSP ने खुद काटा 1500 का चालान
Sheohar: बिहार परिवहन विभाग के नियम के मुताबिक, अगर आप बाइक या कार के नंबर प्लेट पर कोई स्लोगन लिखते है या उससे छेड़छाड़ करते है तो यह मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन हैं. लेकिन इसके बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे हैं.
किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी गाड़ी बहुत खास होती है. लोग अपनी गाड़ियों को अपने परिवार के सदस्य के तौर पर देखते है. ऐसे में अपनी गाड़ियों को सबसे अलग दिखाने के लिए उसे मॉडिफाई कराने के साथ ही उस पर कुछ ऐसा लिखवाते हैं जिससे आगे चलकर उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसा ही एक मामला बिहार के शिवहर जिले से सामने आया है. जहां एक युवक को अपनी बाइक पर स्लोगन लिखवाना न सिर्फ भारी पड़ गया बल्कि जिसने भी उसे देखा उनकी हंसी छूट गई.
‘सॉरी गर्ल्स माई मॉम इज वेरी डेंजरस’
बिहार परिवहन विभाग के नियम के मुताबिक, अगर आप बाइक या कार के नंबर प्लेट पर कोई स्लोगन लिखते है या उससे छेड़छाड़ करते है तो यह मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन हैं. लेकिन इसके बावजूद जिले के एक लड़के ने अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट पर ‘सॉरी गर्ल्स माई मॉम इज वेरी डेंजरस’ का स्लोगन लिखवाया था. बाइक सवार को रोककर जब बाइक पर नंबर की जगह स्लोगन लिखने को लेकर सवाल पूछा गया तो उसके पास कोई जवाब नहीं था.
DSP साहब ने काटा 1500 का चालान
बाइक पर स्लोगन देख पहले तो DSP साहब चौंक गए. इसके बाद बाइक सवार को रोककर जब उन्होंने इसके बारे में युवक से पूछा तो वह कोई जवाब नहीं दे पाया. इसके बाद ट्रैफिक डीएसपी भरत कुमार ने युवक का 1500 का चालान काट दिया.
गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य
बता दें कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है. अगर कोई नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करता है तो पहली बार (मोटरयान अधिनियम) के धारा 177 और 179 के तहत 2500 जुर्माना वसूला जाएगा. दूसरी बार पकड़े जाने पर गाड़ी एक सप्ताह के लिए जब्त किया जा सकता है. तीसरी बार पकड़े जाने पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन खत्म करने का प्रावधान है.