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पटना: हेलमेट पहनने के बाद भी इस गलती पर देना होगा जुर्माना, कैमरे की नजर में आने पर कटेगा ई-चालान

पटना की सड़कों पर अगर आप बाइक से सफर कर रहे हैं और आपने हेलमेट लगाया हुआ और आप स्पीड लिमिट में हैं, इसके बावजूद भी आपका चालान कट सकता है अगर आप इस नियम का उल्लंघन करते हैं. इसके लिए शहर में आइ ट्रिपल सी कैमरे लगाए गए हैं. क्या है ये नियम जानिए इस रिपोर्ट में....

By Anand Shekhar | August 7, 2023 6:17 PM

पटना में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर शहर में लगे कैमरों द्वारा इ-चालान कट रहा है. ऐसे में बाइक पर बिना हेलमेट या कार में बिना सीट बेल्ट के चलने वाले लोगों की जेब हल्की हो रही है. इसी क्रम में शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक और कड़ा कदम उठाया है. इस नए नियम की वजह से अब एक छोटी सी गलती आपका बड़ा नुकसान करवा सकती है. अगर आप हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए हुए भी हैं और इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं तो आपका चालान कट जाएगा. दरअसल, पटना में अब रेड लाइट सिग्नल के दौरान जेब्रा क्रॉसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर इ-चालान कटने लगा है.

जेब्रा क्रॉसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर कटेगा चालान

पटना की सड़कों पर अब गाड़ी चलाने के दौरान सावधान रहने की जरूरत है नहीं तो छोटी सी लापरवाही आपके जेब के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है. शहर में आइ ट्रिपल सी के कैमरे ऐसे वाहनों को कैच करने के लिए तैयार हो चुके हैं, जो जेब्रा क्रॉसिंग के नियमों का उल्लंघन करेंगे. जेब्रा क्रॉसिंग के उल्लंघन पर एक हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. अब तक कैमरे के माध्यम से बिना हेलमेट, ट्रिपल राइड आदि का इ-चालान कट रहा था. जेब्रा क्रॉसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर इ-चालान कटने की चेतावनी जुलाई महीने के अंत में ही ट्रैफिक पुलिस ने दी थी.

जेब्रा क्रॉसिंग की ओर कर दी गई है कैमरों की नजर

शहर के चौक-चौराहों पर कैमरे की नजर जेब्रा क्रॉसिंग की ओर भी कर दी गयी है, ताकि इस नियम का उल्लंघन करने वालों का भी इ-चालान काटा जा सके. ट्रैफिक एसपी पूरन झा ने लोगों से अपील की है कि जेब्रा कॉसिंग का पालन करें और सुरक्षित रहें.

इन जगहों पर बनी है जेब्रा क्रॉसिंग

डाकबंगला चौराहा, जेपी गोलंबर, करगिल चाैक, आयकर गाेलंबर, वोल्टास मोड़, काेतवाली टी, पटेल गाेलंबर, एयरपाेर्ट उत्तरी गेट, बाकरगंज माेड़, भट्टाचार्य माेड़, बुद्धा काॅलाेनी थाना माेड़, धनुकी माेड़, डुमरा चाैकी माेड़, एग्जीबिशन राेड व गाेलघर तिराहा

इन जगहों पर बनाया जा रही जेब्रा क्रॉसिंग

अनिसाबाद माेड़, चितकाेहरा गाेलंबर, बेऊर माेड़, इंजीनियरिंग काॅलेज माेड़, दीघा-आशियाना मोड़ व कुर्जी मोड़

जेब्रा क्रॉसिंग के उल्लंघन करने के मामले में 15 वाहनों के खिलाफ इ-चालान

पटना में शनिवार से ही जेब्रा क्रॉसिंग के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ में इ-चालान काटने की कार्रवाई शुरू की गयी थी. इस कारवाई के तहत पहले दिन जेब्रा क्रासिंग के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 15 वाहनों का इ-चालान काटा गया था.

जुलाई माह में काटा गया 6.94 करोड़ का इ-चालान

पटना में ट्रैफिक पुलिस द्वारा जुलाई माह में हैंड मशीन, स्मार्ट सिटी के कैमरे से 6.94 करोड़ रुपये का जुर्माना यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर लोगों से किया गया. इसमें से सबसे अधिक 5.42 करोड़ रुपये का जुर्माना पुलिस ने हेलमेट नहीं पहनने के कारण किया. नो पार्किंग में लगे 2416 वाहनों से 13.93 लाख, ओवरस्पीड 1578 वाहनों से 31.42 लाख और ट्रिपल लोड 1387 वाहनों से 13.24 लाख का जुर्माना वसूला गया. आपको बता दें कि बिना हेलमेट या बिना डबल हेलमेट बाइक चलाने पर 1000 रुपए जुर्माना है.

रैश ड्राइविंग और ओवरस्पीड वाले वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने का है निर्देश

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने भी बीते दिनों निर्देश दिया है कि एनपीआर कैमरे से शहर में किया जा रहा इ-चालान का दायरा बेली रोड, डाकबंगला के अतिरिक्त अन्य मार्गों में बढ़ाएं. अन्य मार्गों में खासकर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले चालकों पर भी कार्रवाई करें. उन्होंने पटना ट्रैफिक एसपी को निर्देश दिया कि गंगा पथ, अटल पथ और दीघा-एम्स रोड में रैश ड्राइविंग और ओवरस्पीड वाले वाहन चालकों पर विशेष रूप से कार्रवाई करें. ऐसे वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करें.

मॉडिफाइड गाड़ियों पर करें कार्रवाई

परिवहन सचिव ने कहा कि मॉडिफाइड व टैंपरिंग नंबर प्लेट लगा कर वाहन चलाने वाले चालकों पर कार्रवाई करें. नंबर प्लेट की टैंपरिंग या मॉडिफाई करा लेने की वजह से सही वाहन मालिक का पता नहीं चल पाता है. ऐसे नंबर प्लेट लगाकर क्रिमिनल एक्टिविटीज भी करते हैं.

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हो सकता है कारावास

खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने पर मोटर वाहन अधिनियम,1988 की धारा 184 के तहत 5000 तक जुर्माना या 6 माह से 12 माह का कारावास या दोनों का प्रावधान है. पुनरावृत्ति होने पर 10000 या 2 वर्ष का कारावास या दोनों हो सकता है.

जनता की हिफाजत के लिए इ-चालान की शुरुआत : शीला

परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि आम जनता की हिफाजत सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल इ-चालान की शुरुआत की गयी है. जनता की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है. राज्य में सड़क दुर्घटना का दर कम हो, इसको लेकर विभाग हर आवश्यक पहल कर रहा है. ट्रैफिक नियमों के साथ खिलवाड़ नजर अंदाज नहीं किया जायेगा.

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