पटना के चौक-चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे की वजह से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काटा जा रहा है. बिना हेलमेट या ओवरस्पीडिंग करने वालों को हजारों रुपये का चुना लग जा रहा है. शहर में लगे कैमरे गाड़ी और चालकों की हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं. इसी कड़ी में अब बिना सीट बेल्ट के चलने वाले वाहन चालकों या गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठने वालों की बारी है. गुरुवार से शहर में बिना सीट बेल्ट लगाये वाहन चलाने वालों का भी सीसीटीवी कैमरे से एक हजार रुपये का इ-चालान काटा जायेगा. अभी तक मैनुअल तरीके से ही बिना सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा था. ट्रैफिक एसपी पूरन झा ने वाहन चालकों से अपील की है कि बिना सीट बेल्ट लगाये वाहन नहीं चलाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें.
प्रदूषण के कागजात को ट्रैफिक पुलिस नहीं करेंगे चेक, कर सकते हैं शिकायत
वाहन के प्रदूषण के कागजात को भी अब ट्रैफिक पुलिस पदाधिकारी चेक नहीं कर सकते हैं. इस पर रोक लगा दी गयी है. यदि कोई ट्रैफिक पुलिस आपसे प्रदूषण के कागजात की मांग करता है, तो इसकी शिकायत ट्रैफिक एसपी के मोबाइल नंबर 9431822970 व ट्रैफिक डीएसपी-2 के मोबाइल नंबर 9431820413 पर कर सकते हैं. प्रदूषण के कागजात मांगने वाले ट्रैफिक पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी.
जेब्रा क्रॉसिंग के उल्लंघन पर 20 वाहनों पर एक लाख का इ-चालान
जेब्रा क्रॉसिंग या ट्रैफिक सिग्नल लाइट के नियमों का उल्लंघन करने पर 20 वाहनों को सीसीटीवी की मदद से एक लाख रुपये का इ-चालान आठ अगस्त को जारी किया गया है. इसके साथ ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर वोल्टास मोड़ पर 126 वाहनों पर 1.26 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है. इस प्रकार आठ अगस्त को 1282 वाहनों पर 15.76 लाख का जुर्माना किया गया. वहीं 9 अगस्त को भी 38 वाहनों को अवैध पार्किंग में पकड़ा गया है.
रात में हाइस्पीड चले तो कटेगा चालान
राज्य भर में रात में सड़क दुर्घटनाएं अधिक होती है. ऐसे में परिवहन विभाग ने अब रात में होने वाले दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और वाहन चालकों पर जुर्माना के लिये स्थानीय थानों को दिशा-निर्देश दिया है. फिलहाल हैंड डिवाइस से रात के वक्त चालान काटे जायेंगे.
स्थानीय थाना को कार्रवाई का निर्देश
विभागीय समीक्षा में पाया गया है रात में गाड़ियों पर सिर्फ ओवरलोडिंग का जुर्माना लगाया जाता है. इस कारण देर रात तेज रफ्तार से गाड़ियां राज्य भर में हाइवे, ग्रामीण सड़कों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में दौड़ती है. जिससे सड़क दुर्घटनाएं होती है विभाग को जिलों से मिली रिपोर्ट के बाद परिवहन अधिकारियों, स्थानीय थाना, यातायात थाना को जुर्माना के लिये सख्ती से कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है, ताकि रात में भी सड़कों पर स्पीड ड्राइविंग करने वालों पर निगरानी हो सकें.
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अब रात में भी नहीं तोड़ पायेंगे यातायात नियम
विभाग के इस दिशा-निर्देश के बाद अब वाहन चालक रात में भी यातायात नियमों को तोड़ नहीं पायेंगे. दिन की तरह ही रात में गाड़ियों की रफ्तार पर अंकुश लगेगा और शहरों में लोग तेज रफ्तार में गाड़ी नहीं चला पायेंगे. विभाग जल्द ही पुलिस मुख्यालय के पदाधिकारियों के साथ इसको लेकर बैठक भी करेंगे, ताकि रात में यातायात नियम को तोड़ कर कोई सड़क दुर्घटना में खुद या लोगों को घायल नहीं कर पाये. इसको लेकर व्यापक अभियान राज्य में चलाया जायेगा.
90 दिनों में जमा करना होगा जुर्माना
ई-चालान कटने के बाद जुर्माना जमा करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा की बाध्यता है. इस बीच दो बार नोटिस जारी किया जाता है. अगर नहीं करते हैं, तो उनको सूची रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी डीटीओ को चली जायेगी. इसके बाद संबंधित वाहन के ट्रांसफर, सेल, परमिट आदि में परेशानी हो सकती है.
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इतना लगेगा जुर्माना
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बिना हेलमेट – 1000
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बिना सीटबेल्ट – 1000
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स्टॉप लाइन वॉयलेशन- 5000
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रॉग साइड डाइविंग – पहली बार पकड़े जाने पर 5000 एवं दूसरी बार 10000
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वाहन चलाते मोबाइल पर बात- पहली बार पकड़े जाने पर 5000 एवं दूसरी बार 10000
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ओवर स्पीडिंग – एलएमवी – 2000, एचएमवी -4000
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टैफिक सिग्नल वॉयलेशन – पहली बार पकड़े जाने पर 5000 और दूसरी बार 10000
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दोपहिया वाहन पर दो से अधिक की सवारी – 1000