बिहार शिक्षा विभाग ने 28 फरवरी को जारी अपने आदेश को तत्काल स्थगित कर दिया है, जिसके तहत विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, रजिस्ट्रारों और परीक्षा नियंत्रकों के वेतन पर रोक लगाने के साथ-साथ खातों के संचालन पर भी रोक लगा दी गई थी. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.
शिक्षा विभाग ने सभी कुलपतियों को भेजा आदेश
शिक्षा विभाग ने कुलपतियों, कुलसचिवों एवं परीक्षा नियंत्रकों की नौ मार्च को बुलायी गयी बैठक की प्रत्याशा में अपने पहले के आदेश को स्थगित किया है. इससे संबंधित पत्र बुधवार को शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा के उप निदेशक दीपक कुमार सिंह के हस्ताक्षर से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भेज दिये हैं.
9 मार्च को बुलाई गई है बैठक
शिक्षा विभाग के इस आधिकारिक पत्र के मुताबिक, विश्वविद्यालयों से 9 मार्च की बैठक में संबंधित मामले में रिपोर्ट लाने का अनुरोध किया गया है. इस बैठक में विश्वविद्यालयों की विलंबित परीक्षाओं की स्थिति और चल रही परीक्षाओं की समयबद्धता की स्थिति की समीक्षा की जाएगी. बैठक की अध्यक्षता शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव करेंगे. वहीं, बैठक का आयोजन शिक्षा विभाग के सभागार में किया जाना है.
शिक्षा विभाग ने वेतन पर लगाई थी पाबंदी
गौरतलब है कि 28 फरवरी को शिक्षा विभाग ने लंबित परीक्षाओं को लेकर बैठक बुलाई थी. इसमें एक भी कुलपति मौजूद नहीं थे. इसी प्रकार अन्य अधिकारी भी सीमित संख्या में उपस्थित थे. ऐसी स्थिति से नाराज शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुलसचिवों और अन्य अधिकारियों का वेतन स्थगित करने का आदेश दिया था. साथ ही सभी विश्वविद्यालयों के बैंक खातों पर भी रोक लगा दी गई थी.
पेंशन और वेतन भुगतान में आ सकती थी दिक्कत
शिक्षा विभाग ने हाल ही में विश्वविद्यालयों के रिटायर्ड शिक्षक एवं गैर शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पेंशनादि का भुगतान किया है. खाते बंद होने के आदेश की वजह से इनके भुगतान को लेकर संशय पैदा हो गया था. इस तरह विश्वविद्यालयों के विकास कार्य प्रभावित होने की आशंका पैदा हो गयी थी. शिक्षा विभाग के नये आदेश के बाद इन सब मामलों में राहत मिल गयी है.