बिहार में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मिली मंजूरी, बाइक-कार खरीदने पर जानिए कितनी मिलेगी छूट
बिहार की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से बिहार इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2023 को कैबिनेट से स्वीकृति दी गई है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 23 एजेंडों पर मुहर लगी है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 23 एजेंडों पर मुहर लगी. इस बैठक में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से बिहार इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2023 को कैबिनेट से स्वीकृति दी गई है. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डा एस सिद्धार्थ ने बताया कि नई बिहार इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2023 के तहत राज्य सरकार ने दो पहिया से लेकर चार पहिया वाहन की खरीद पर बड़ी छूट देने का निर्णय लिया है. इस नीति के तहत अब राज्य में दोपहिया सहित सभी प्रकार के वाहनों की खरीद पर क्रय और निबंधन में सरकार सब्सिडी देगी.
दो पहिया वाहनों पर मिलने वाली छूट
नई नीति में दोपहिया वाहनों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उसके तहत राज्य में पहले 10 हजार इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहन की खरीद पर सरकार पांच हजार रुपये प्रति वाहन की सब्सिडी देगी. इसी तरह अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए यह सब्सिडी 7500 रुपये प्रति वाहन होगी. इसके साथ ही रोड टैक्स में भी 75 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी. पहली किस्त में 10 हजार वाहनों की खरीद पर यह छूट पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी. 10 हजार के बाद खरीदे जाने वाले दोपहिया वाहन पर खरीदने वाले को रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जायेगी.
तीन पहिया और चार पहिया वाहन पर इतनी मिलेगी छूट
वहीं तीन पहियों वाले यात्री वाहन की खरीद और निबंधन पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी. तिपहिया माल वाहक की खरीद पर निबंधन में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी. इसी प्रकार से चार पहिया यात्री वाहन के पहले एक हजार की खरीद पर सरकार एससी व एसटी वर्ग के खरीददारों के 10 हजार रुपये प्रति किलोवाट और अधिकतम डेढ़ लाख तक अनुदान देगी. इस वर्ग में सामान्य वर्ग के खरीददारों को अधिकतम 1.25 लाख की छूट दी जायेगी.
भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहन के लिए भी छूट का प्रावधान
नीति में यह भी प्रावधान है कि बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन अनुदेश 2019 के तहत अधिकृत सेवा प्रदाताओं को अधिसूचना के प्रकाशन के पहले दो वर्षों तक न्यूनतम 20 प्रतिशत इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन और तीसरे वर्ष की समाप्ति तक 40% इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन और चौथे वर्ष की समाप्ति तक 50% इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन उनके बेड़ा में शामिल करना होगा. हल्के इलेक्ट्रिक मोटर वाहन (मालवाहक) की खरीद और निबंधन में 50% के मोटर वाहन टैक्स में छूट दी जायेगी. भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहन (बस और मालवाहक) को मोटर वाहन कर में 75% तक छूट का प्रावधान किया गया है. यह छूट दो वर्षों तक मिलेगी उसके बाद 50% की रियायत मिलेगी.
चार्जिंग स्टेशन खोलने पर भी सब्सिडी
बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत राज्य में चार्जिंग स्टेशनों के स्थापना पर भी सब्सिडी दी जायेगी. पहले 300 एसी चार्जर के लिए प्रति चार्जर उपकरण की खरीद पर 75 प्रतिशत और 25 हजार स्थापना के लिए अनुदान दिया जायेगा. इसमें अधिकतम डेढ़ लाख तक अनुदान मिलेगा. इसी प्रकार से डीसी चार्जर में पहले 300 को प्रति चार्जर मशीन की खरीद पर 75% व स्थापित करने के लिए 25 हजार और अधिकतम डेढ़ लाख सब्सिडी दी जायेगी.
छह शहरों के लिए 400 इलेक्ट्रिक बसों की सेवा बहाल होगी
कैबिनेट ने राज्य के छह प्रमुख शहरों पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में पीएम इ बस सेवा योजना के तहत 400 इलेक्ट्रिक बसों की सेवा बहाल करने की स्वीकृति दी है. इसमें पटना शहर में 150 इलेक्ट्रिक बस और शेष सभी पांच शहरों के लिए 50-50 बसों का परिचालन होगा. इसमें कुल राशि का 60% वहन केंद्र सरकार और 40% राशि राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा.
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15 वर्ष के पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग की जायेगी
कैबिनेट ने राज्य सरकार के सभी विभाग, बोर्ड, निगम और अन्य कार्यालय के 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहनों को रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से स्क्रैपिंग प्रक्रिया की स्वीकृति दी गयी. इसके लिए एमएसटीसी के पोर्टल के माध्यम से इ नीलामी करते हुए पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग की जायेगी.