EPFO: कंपनी से अगर Bonus नहीं मिल रहा है तो ये कर PF account से 50000 तक लाभ ले सकते हैं, जानें कैसे
आपको अगर कंपनी के तरफ से बोनस नहीं मिलता है तो चिंता की कोई बात नहीं है. आपके पास पीएफ़ खातें ( PF Account ) में बोनस पाने का EPFO मौका दे रहा है. आप 50 हजार तक बोनस का लाभ उठा सकते हैं. बस आपको ये करना होगा.
पटना. पीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) के बारे में आम तौर पर ज्यादा जानकारी नहीं होती है. सरकार इसको लेकर कई स्कीम भी निकालती रहती हैं. ऐसा ही कुछ जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं. आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपको बोनस नहीं मिलता है तो चिंता की कोई बात नहीं है. आपके पास पीएफ़ खातें ( PF Account ) में बोनस पाने का भी मौका है. आप 50 हजार तक बोनस का लाभ उठा सकते हैं.
इतना मिल सकता है Bonus
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से पीएफ खाता धारकों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं. इसमें सेवानिवृत्ति बोनस भी शामिल है. इसका फायदा उठाने के लिए आपको बस थोड़ा सा प्रयास करना होगा. इसके बाद सेवानिवृत्ति के समय 50 हजार रुपये अतिरिक्त बोनस के रूप में मिलेंगे.
PF Account के लिए है ये शर्त
बोनस प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ये बोनस पीएफ खाताधारकों को लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट के तहत देता है. इसका लाभ उन पेंशन पीएफ खाताधारकों को मिलता है. जिन्होंने रिटायरमेंट से कम से कम 20 साल पहले पीएफ खाते में जमा किया है. यदि कोई पीएफ खाता ( PF Account ) धारक 20 साल पूरे करने से पहले स्थायी रूप से अक्षम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी ईपीएफओ द्वारा लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट के तहत बोनस लाभ दिया जाता है.
50 हजार तक मिल सकता है बोनस
बता दें कि बोनस के तौर पर कितना पैसा मिलता है. अगर कोई ईपीएफ़ओ ( PF Account ) के तहत 20 साल की शर्त पूरी करता है तो उसे रिटायरमेंट पर 30 हजार रुपए पेंशन ( Pension ) मिलती है. इसी तरह 5001 रुपये से 10,000 रुपये तक के मूल वेतन वाले लोगों को सेवानिवृत्ति पर 40,000 रुपये का बोनस दिया जाता है. जिनका मूल वेतन 10 हजार रुपये से अधिक है, उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) द्वारा 50 हजार रुपये का बोनस दिया जाता है.
असमय मृत्यु पर इतना मिलता है insurance cover
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने भी पीएफ खाता ( PF Account ) धारक की असामयिक मृत्यु के मामले में कम से कम 2.5 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करने का निर्णय लिया है. ईडीएलआई बीमा कवर भी अब बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है.