Loading election data...

बिहार में होर्डिंग से लेकर वाहन, सिनेमाहॉल और केबल टीवी पर प्रसारित विज्ञापनों से भी वसूला जायेगा शुल्क

बिहार में हर प्रकार के विज्ञापन पर अब नगर निगम शुल्क वसूलेगा. नगर निकाय को इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञापन की प्रत्येक श्रेणी के लिए खुली बोली जारी करेगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 11, 2023 11:07 AM
an image

नगर विकास एवं आवास विभाग ने बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2023 को अधिसूचित कर दिया है. इसके साथ ही अब सूबे के नगर निकायों में किसी भी भूमि, भवन, दीवार, होर्डिंग, संरचना, वाहन या सार्वजनिक स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए संबंधित नगर निकायों से अनुमति लेकर शुल्क अदा करना होगा. खुद के ब्रांड के अलावा किसी अन्य ब्रांड का साइनेज लगाने वाले दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी विज्ञापन शुल्क लगेगा. सिनेमा हॉल, केबल टीवी और ऑडियो सिस्टम के माध्यम से प्रसारित होने वाले विज्ञापन पर भी नगर निकाय शुल्क वसूल सकेंगे. ऐसे हर एक विज्ञापन के लिए निबंधन शुल्क देना होगा, जो कि रजिस्ट्रेशन की तिथि से तीन वर्ष तक मान्य होगा. पहले साल के बाद अगले दो साल हर वर्ष नवीनीकरण शुल्क लगेगा. आबादी के हिसाब से नगरपालिका क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रेशन व नवीनीकरण शुल्क निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन दावेदार अधिक होने पर इसके लिए खुली निविदा या बोली की प्रक्रिया अपनायी जायेगी.


नगर निकाय अपने क्षेत्रों को विभिन्न जोन में बांट करेंगे अधिसूचित

नगर निकायों को इस नियमावली की अधिसूचना से एक महीने के भीतर अपने-अपने क्षेत्र को विभिन्न क्षेत्र में बांट कर उसको अधिसूचित करना होगा. निकाय प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञापन की प्रत्येक श्रेणी के लिए खुली बोली जारी करेगा. प्रति वर्गफुट दर के साथ उच्चतम बोली लगाने वालों को विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति दी जायेगी. बोली प्रक्रिया इ-प्रॉक सिस्टम से ऑनलाइन मोड में होगी. एजेंसियों को नगर निकायों में विज्ञापन प्रदर्शित करने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके बाद ही उनको बोली प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलेगा. निकायों को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आवेदन के 30 दिन में पूरी करनी होगी.सरकारी परिसरों पर विज्ञापन के लिए नहीं लगेगा शुल्क सरकारी परिसरों या कुछ अवसरों पर आरक्षित सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी विज्ञापनों के लिए कोई शुल्क नहीं होगा. ऐसे विज्ञापन सीमित अवधि के लिए प्रदर्शित किये जायेंगे. पथ निर्माण विभाग द्वारा लगाये गये रोड साइनेज के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा. सरकारी और राजनीतिक विज्ञापनों को श्रेणी एक में रखा गया है.

इन चार श्रेणियों में बांटा गया विज्ञापन

श्रेणी एक : होर्डिंग, यूनिपोल, पुल और फ्लाइओवर पैनलों पर लगे वृहद प्रकार के विज्ञापन
श्रेणी दो : सार्वजनिक सुविधा स्थल जैसे शौचालयों या कचरा संग्रहण स्थल पर लगे विज्ञापन
श्रेणी तीन : वाहन-बेड़ा और ट्रैफिक संरचनाओं पर लगे विज्ञापन
श्रेणी चार : अपने ब्रांड के अलावा अन्य ब्रांड के लगाये गये विज्ञापन उपकरण

विज्ञापन प्रदर्शित करने को लेकर रजिस्ट्रेशन शुल्क

नगर निकाय की श्रेणी @तीन साल के लिए निबंधन शुल्क @नवीनीकरण शुल्क प्रति वर्ष

नगर निगम (दस लाख से अधिक आबादी) @दो लाख @एक लाख

नगर निगम (पांच लाख से दस लाख आबादी) @1.60 लाख @80 हजार

नगर निगम (दो से पांच लाख आबादी) @1.30 लाख @65 हजार

नगर परिषद (डेढ़ से दो लाख की आबादी) @एक लाख @50 हजार

नगर परिषद (एक से डेढ़ लाख की आबादी) @80 हजार @40 हजार

नगर परिषद (40 हजार से एक लाख आबादी) @65 हजार @35 हजार

नगर पंचायत (12 हजार से 40 हजार आबादी) @50 हजार @25 हजार

Exit mobile version