बिहार: फसल क्षति राशि के लिए आज से आवेदन कर सकेंगे किसान, कृषि विभाग की वेबसाइट पर जारी होगा फॉर्म
आंधी-बारिश व ओलावृष्टि से बिहार के कई जिले में फसलों की बड़े पैमाने पर क्षति हुई है. इन जिलों की पंचायतों के किसान फसल क्षति राशि के लिए सोमवार से अगले 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे.
पटना. आंधी-बारिश व ओलावृष्टि से गया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, रोहतास, शिवहर व मुजफ्फरपुर जिले में फसलों की बड़े पैमाने पर क्षति हुई है. इन छह जिलों के 299 पंचायतों के किसान फसल क्षति राशि के लिए सोमवार से अगले 20 अप्रैल तक आवेदन करेंगे. असिंचित फसल के लिए 8500 प्रति हेक्टेयर तथा सिंचित के लिए 22500 रुपये प्रति हेक्टेयर सरकार की ओर से दिये जायेंगे. अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए राशि दी जायेगी. असिंचित क्षेत्र के लिए न्यूनतम एक हजार व सिंचित क्षेत्र के लिए न्यूनतम दो हजार रुपया अनुदान मिलेगा. क्षति पूर्ति के लिए सरकार की ओर से 92 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं.
ऐसे करें आवेदन
किसान कृषि विभाग की वेबसाइट state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html पर आवेदन करना होगा. इस लिंक पर जाने के बाद पंजीकरण के टैब में पंजीकरण के बाद सबमिट करना होगा. इसके बाद लॉगिन आइडी व पासवर्ड मिल जायेगा. पंजीकरण के बाद फिर होम पेज पर आकर आवेदन फॉर्म को भरना होगा. आवेदन फॉर्म भरने के बाद सबमिट करने के बाद रसीद मिलेगी, जिसे सुरक्षित रखना होगा.
ये दस्तावेज देने होंगे
आवेदन के साथ किसानों को परिवार को ब्योरा देना होगा. इसमें पति-पत्नी व अवयस्क बच्चे का विवरण आधार सत्यापन के साथ देना है. रैयत किसान परिवारों को 2021-22 का एलपीसी, लगान रसीद देनी होगी. गैर रैयत किसान परिवार को कृषि समन्वयक और वार्ड सदस्य की ओर से प्रमाणित स्वघोषणा पत्र स्कैन कर आवेदन के साथ देना होगा.
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मुजफ्फरपुर में हुई है सर्वाधिक क्षति
मुजफ्फरपुर में 73 करोड़ 37 लाख 90 हजार चार सौ रुपये की फसल क्षति का आकलन किया गया है. गया में दो करोड़ चार लाख 22 हजार एक सौ, पूर्वी चंपारण में 4 करोड़ 41 लाख 26 हजार रुपये की फसल बर्बाद हुई है. सीतामढ़ी में 5 करोड़ 88 लाख 37 हजार, शिवहर में 5 करोड़ 76 लाख 32 हजार पांच सौ तथा रोहतास में 54 लाख 23 हजार रुपये की फसल बर्बाद हुई है.