बिहार फिल्म पॉलिसी का ड्राफ्ट लगभग तैयार, इन शर्तों को पूरा करने पर मिलेगी सब्सिडी
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा बनाई जा रही फिल्म पॉलिसी के तहत निर्माता-निदेशक के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. इसमें एक घंटे, दो घंटे और तीन घंटे की फिल्म होगी तो उसके लिए अलग-अलग सब्सिडी है.
बिहार सरकार बिहार में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रणनीति पर काम काम कर रही है. इसके लिए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग फिल्म पॉलिसी बना रहा है. इस नीति का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है. जल्द ही मंजूरी के लिए फिल्म नीति का मसौदा वित्त विभाग भेजा जायेगा.
क्लियरेंस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान
फिल्म पॉलिसी के तहत अगर कोई निर्माता अपनी फिल्म की 75 फीसदी शूटिंग बिहार में करते हैं, तो उन्हें लागत के हिसाब से सब्सिडी दी जायेगी. फिल्म निर्माण संबंधी सभी तरह की क्लियरेंस लेने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का भी प्रावधान किया गया है और इसके लिए बिहार फिल्म निर्माण निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है, लेकिन इस ड्राफ्ट में ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई है.
राजगीर में 150 करोड़ रुपये की लागत से फिल्म सिटी निर्माण की योजना
नयी फिल्म नीति का मसौदा तैयार करने पर बिहार सरकार की हालिया घोषणा से राज्य के फिल्म निर्माता, निदेशक और अभिनेताओं खुश हैं. इन्हें बड़े पैमाने पर काम मिलने की संभावना राज्य में ही दिखाई देने लगी है. अब बड़ी-बड़ी फिल्मों की शूटिंग के लिए बिहार के कलाकारों को मुंबई या दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा. दूसरे शहर के बड़े अभिनेता अब बिहार आकर शूटिंग करेंगे. इसके लिए राजगीर में 150 करोड़ की लागत से पीपीपी मोड में 120 एकड़ जमीन पर फिल्म सिटी का निर्माण करने की योजना है. फिल्म सिटी निर्माण करने में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी.
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स्थानीय भाषा और कलाकारों को लेकर फिल्म निर्माण करने पर ही सब्सिडी
फिल्म पॉलिसी के तहत निर्माता-निदेशक के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. इसमें एक घंटे, दो घंटे और तीन घंटे की फिल्म होगी तो उसके लिए अलग-अलग सब्सिडी है. अगर बाहर के एक्टर और डायरेक्टर बिहार में फिल्म बनाते हैं, तो सब्सिडी के लिए उन्हें बिहार के कलाकारों को फिल्म में मौका देना होगा.