Patna: कोर्ट के आदेश पर IAS संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव पर FIR, मामले की जांच में जुटी पुलिस
बिहार के सीनियर IAS संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव पर FIR दर्ज की गयी है. इस मामले की जांच इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी को सौंपा जाएगा. प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की छानबीन शुरू कर दी है.
पटना. बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है. पटना पुलिस ने राज्य के सीनियर IAS संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ रेप का FIR दर्ज कर लिया है. कोर्ट ने दोनों रसूखदारों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था. इसके बाद पटना के रूपसपुर थाने में FIR की गयी है. प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की छानबीन शुरू कर दी है.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
जानकारी के अनुसार पटना के रूपसपुर थाने में संजीव हंस और गुलाब यादव के खिलाफ कांड संख्या-18/23 दर्ज किया है. आईपीसी की धारा 323, 341, 376, 376 (डी), 420, 313, 120 (बी), 504 और 506/34 के साथ साथ आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस मामले की जांच इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी को सौंपा जाएगा. वहीं पटना के दानापुर अंचल की पुलिस इंस्पेक्टर मंजू कुमारी को इस केस का अनुसंधानकर्ता बनाया गया है. बताया जा रहा है कि पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है.
क्या है मामला
पीड़िता का आरोप है कि फरवरी, 2016 में गुलाब यादव ने उन्हें राज्य महिला आयोग का सदस्य बनाने के नाम पर रुकनपुरा स्थित बिन्देश्वरी अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 401 में बुलाया और हथियार का भय दिखाकर दुष्कर्म किया. जब वह केस दर्ज कराने जा रही थी, तो उसे रोक कर उसके मांग में सिंदूर डाल दिया. फिर जुलाई, 2021 को उसे पूणे के एक महंगे होटल में बुलाया गया, जहां संजीव हंस भी मौजूद थे. दोनों ने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.
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महिला का आरोप…
महिला वकील का यह भी आरोप है कि अश्लील वीडियो बनाया गया और उसे वायरल करने की धमकी देकर लगातार दोनों शोषण करते रहे. इस दौरान वह गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात करा दिया. लेकिन दूसरी बार जब वह गर्भवती हुई, तो उससे एक बच्चे ने जन्म लिया. क्योंकि उसने गर्भपात करने से इंकार कर दिया था.