पटना सीबीआइ विशेष कोर्ट ने मंगलवार को चारा घोटाले के बांका ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले की सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद समेत सभी अभियुक्तों को 23 नवंबर को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया. वहीं, कोर्ट ने अनुपस्थित अभियुक्तों के बारे में सीबीआइ को निर्देश दिया कि वह यह रिपोर्ट दे कि वे जिंदा हैं या मर गये. सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद समेत तीन अभियुक्तों ने बीमारी का हवाला देते हुए कोर्ट में वकील के माध्यम से 317 का आवेदन दिया. कोर्ट ने उसे स्वीकार करते हुए अब 23 नवंबर को सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया.
सुनवाई के दौरान विशेष कोर्ट में जगदीश शर्मा, आरके राणा, बेग जुलियस, साधना सिंह, ध्रुव भगत, त्रिपूरी मोहन प्रसाद, संजय उत्पल, फ्रेडरिक करकेटा, प्रभाकर कुमार सिंह समेत कुल 16 अभियुक्त उपस्थित थे, जबकि लालू प्रसाद, नागेंद्र पाठक और प्रकाश कुमार लाल कोर्ट में उपस्थित नहीं थे.
गौरतलब है कि बांका ट्रेजरी से फर्जी विपत्र के माध्यम से लगभग 46 लाख रुपये की निकासी की गयी थी. यह मामला वर्ष 1996 से चल रहा है. शुरू में कुल 44 अभियुक्त बनाये गये थे. वर्तमान में 28 अभियुक्तों पर मामला चल रहा है और आधा दर्जन अभियुक्तों के मरने की सूचना कोर्ट तक आ चुकी है. वहीं, अन्य अभियुक्तों के बारे में सीबीआइ को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है.
Posted by: Radheshyam Kushwaha