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पूर्व सांसद अरुण कुमार सजा से बरी, सीएम नीतीश कुमार पर आपत्तिजनक शब्द बोलने पर मिली थी तीन साल की कैद

जहानाबाद कोर्ट ने पूर्व सांसद अरुण कुमार को बड़ी राहत देते हुए सजा से बरी किया है. 2015 के विधानसभा के चुनाव में पूर्व सांसद अरुण कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक विवादित बयान दिया गया था. जिसमें कहा गया था कि नीतीश कुमार की छाती तोड़ देंगे.

जहानाबाद. जहानाबाद कोर्ट ने पूर्व सांसद अरुण कुमार को बड़ी राहत देते हुए सजा से बरी किया है. 2015 के विधानसभा के चुनाव में पूर्व सांसद अरुण कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक विवादित बयान दिया गया था. जिसमें कहा गया था कि नीतीश कुमार की छाती तोड़ देंगे. इसी बयान को लेकर कांग्रेस नेता चंद्रिका प्रसाद यादव ने न्यायालय में केस दायर किया था.

निचली अदालत से मिली थी 3 साल की सजा

इस मामले में सुनवाई करते हुए 30 जुलाई 2022 को कोर्ट द्वारा 3 साल की सजा और 5000 जुर्माना सुनाया गया था. लेकिन 5000 के मुचलके पर पूर्व सांसद अरुण कुमार को जमानत दे दिया गया था. कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पूर्व सांसद द्वारा ऊपरी अदालत में अपील किया था. इस मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को मजिस्ट्रेट पुष्पम कुमार झा ने पूर्व सांसद को सजा से बरी कर दिया. जैसे ही पूर्व सांसद को बरी किये जाने की सूचना कार्यकर्ताओं को मिली, सभी कार्यकर्ता झूम उठे. कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार करते हुए जमकर अबीर गुलाल उड़ाये और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी.

अब चुनाव लड़ सकेंगे अरुण कुमार 

ज्ञात हो कि 2015 में विधानसभा के चुनाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने नीतीश कुमार को छाती तोड़ने का बयान दिया था. इसी बयान के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया था और इसी में उनकी सजा हुई थी. सजा के बाद विभिन्न तरह के अटकल लगाई जा रही थी कि पूर्व सांसद अब चुनाव लड़ने से वंचित रहेंगे, लेकिन कोर्ट द्वारा सजा से बरी करते हुए कहा कि पूर्व सांसद द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं कहीं गई है. इसलिए इस सजा से इनको बरी किया जाता है.

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