गया रोडरेज केस : आदित्य सचदेवा हत्याकांड में रॉकी समेत 3 को उम्रकैद, पिता बिंदी को भी सजा

गया : बिहारमें गयाके बहुचर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड मेंआज कोर्टने अपना फैसला सुना दिया है. एडीजे-1 सच्चिदानंद सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर फैसला सुनाते हुएबुधवारको हत्या के दोषी करार मुख्य अभियुक्त रॉकी यादव,उसके सहयोगी व चचेरे भाई टेनीयादव और जदयू से निलंबित विधान पार्षद मनोरमा देवी के एमएलसी के बॉडीगार्डराजेश कुमार को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 6, 2017 9:52 AM

गया : बिहारमें गयाके बहुचर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड मेंआज कोर्टने अपना फैसला सुना दिया है. एडीजे-1 सच्चिदानंद सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर फैसला सुनाते हुएबुधवारको हत्या के दोषी करार मुख्य अभियुक्त रॉकी यादव,उसके सहयोगी व चचेरे भाई टेनीयादव और जदयू से निलंबित विधान पार्षद मनोरमा देवी के एमएलसी के बॉडीगार्डराजेश कुमार को आजीवन कारावास कीसजा सुनायी है. साथ हीहत्या के इस मामले में रॉकी के पिता बिंदी यादव को पांच साल की सजा दी गयी है.साथ ही रॉकी पर एक लाख का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.

इससे पहले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद गया के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सच्चिदानंद प्रसाद सिंह की अदालत ने31अगस्त को अपना फैसला सुनाते हुए चारोंआराेपियों को दोषी करार दिया था. इस मामले में मुख्य आरोपी रॉकी यादव जदयू की निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी का बेटा है.

साइड नहीं देने पर वारदात को दिया गया था अंजाम

रॉकी यादव पर 12वीं के छात्र आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या करने का आरोप था. रॉकी यादव ने आदित्यसचदेवा की हत्या सिर्फ इस बात पर कर दी थी क्योंकि उसने रॉकी की कार को ओवरटेक किया था. घटना 7 मई,2016 की है. इस दिन आदित्य अपने दोस्तों के साथ बोधगया से गया अपनी ही कार से लौट रहा था. सफरकेदौरान रास्ते में रॉकी यादव से साइड देने को लेकर झगड़ा हुआ और रॉकी ने उसे गोली मार दी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए निर्देश दिया था कि 11 सितंबर से पहले इस मामले में फैसला आ जाना चाहिए.

पिता बिंदी यादव परआरोप

मामले की जांच के लिए एसआइटी गठित की गयी थी जिसने आदित्य की गाड़ी सहित, खून के धब्बे और रॉकी की जब्त पिस्टल को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा था. मामले में रॉकी यादव के साथ रहे टेनी यादव और एमएलसी एक बॉडीगार्ड को भी रॉकी के साथ जेल भेजा गया था. अदालत ने मामले में रॉकी के पिता बिंदी यादव और बॉडीगार्ड को भी दोषी करार दिया था. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सच्चिदानंद प्रसाद सिंह की अदालत ने मुख्य अभियुक्त रॉकी यादव को आइपीसी की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया. इसके अलावा चचेरे भाई टेनी यादव और बॉडीगार्ड को भी आइपीसी के तहत दोषी ठहरायाथा और पिता को धारा 212 के तहत आरोपी को शरण देने का दोषी करार दिया था.

ये भी पढ़ें… आदित्य सचदेवा हत्याकांड : फैसले के बाद अपनों को ढूंढ़ रही थीं रॉकी की नजरें

Next Article

Exit mobile version