आतंकी मोहम्मद अनवर की जमानत याचिका खारिज

देशद्रोह, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट व आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज है मामला, सेंट्रल जेल में है बंद गत 11 फरवरी को पुलिस ने लिया था रिमांड पर, अगली सुनवाई 23 मार्च को गया : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी(सीजेएम) रामानंद राम की अदालत ने शुक्रवार को आतंकी मो अनवर की जमानत याचिका खारिज कर दी. फिलहाल, वह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 10, 2018 5:00 AM

देशद्रोह, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट व आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज है मामला, सेंट्रल जेल में है बंद

गत 11 फरवरी को पुलिस ने लिया था रिमांड पर, अगली सुनवाई 23 मार्च को
गया : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी(सीजेएम) रामानंद राम की अदालत ने शुक्रवार को आतंकी मो अनवर की जमानत याचिका खारिज कर दी. फिलहाल, वह गया सेंट्रल जेल में बंद है. एसएसपी के टेक्निकल सेल व नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आतंकी मोहम्मद अनवर को गिरफ्तार किया था. पुलिस को सूचना मिली थी कि अभियुक्त जम्मू व कश्मीर के प्रतिबंधित संगठनों को चंदा देता है व फेसबुक व वाट्सएप पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करता है. इस आधार पर उसके मोबाइल के कॉल डिटेल्स की जांच की गयी, तो सूचना सही निकली.
अनवर की स्वीकारोक्ति के आधार पर ही मोहम्मद सैयद शमी के घर से पिस्तौल व गोली भी बरामद की गयी थी. शमी की भी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. अनवर पर देशद्रोह व अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला अभियोजन पदाधिकारी आलोक कुमार हिमांशु व बचाव पक्ष की ओर से कैसर सर्फुद्दीन ने अपना-अपना पक्ष रखा. इस मामले में वीसी के माध्यम से सुनवाई की तिथि निर्धारित थी. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अमृता सिंह ने वीसी करवायी. इस मामले में वीसी के माध्यम से सुनवाई की अगली तिथि 23 मार्च को रखी गयी है.
गौरतलब है कि गत 10 फरवरी को गया शहर के आइएमए हॉल स्थित बिसार तालाब के पास से पुलिस ने अनवर को गिरफ्तार किया था. 11 फरवरी को उसे कोर्ट में पेश कर पुलिस ने तीन दिनों के रिमांड पर लिया था. पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया. तब से वह गया सेंट्रल जेल में बंद है.

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