दुष्कर्म के मामले में एक को आजीवन कारावास

गया : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सच्चिदानंद सिंह की अदालत ने बुधवार को वजीरगंज थाना कांड संख्या 113/14 में नाबालि ग से दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त विकास मिस्त्री को आजीवन कारावास व दूसरे अभियुक्त दरोगी मिस्त्री को 12 साल की सजा सुनायी. इस मामले के सूचक वजीरगंज थाना के आंबेडकर नगर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 22, 2018 10:11 AM

गया : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सच्चिदानंद सिंह की अदालत ने बुधवार को वजीरगंज थाना कांड संख्या 113/14 में नाबालि ग से दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त विकास मिस्त्री को आजीवन कारावास व दूसरे अभियुक्त दरोगी मिस्त्री को 12 साल की सजा सुनायी. इस मामले के सूचक वजीरगंज थाना के आंबेडकर नगर कारीटोला निवासी सकलदेव चौधरी ने अपनी प्राथमिकी में कहा था कि 15 मार्च 2014 को मेरी बेटी के साथ खेत में उसी गांव के वि कास मिस्त्री ने दुष्कर्म किया.

उसने ऐसा दरोगी मिस्त्री के कहने पर किया था. दरोगी मिस्त्री की दुश्मनी सकलदेव चौधरी के साथ वर्षों से चली आ रही थी. उसने ही विकास मिस्त्री को दुष्कर्म के लिए उकसाया था. इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद धारा 4 पोक्सो एक्ट के तहत विकास मिस्त्री को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रुपये जुर्मा ने की सजा सुनाई. साथ ही जुर्माना न अदा करने की सूरत में दो साल की अति रिक्त सजा सुनायी.
वहीं, दूसरे अभियुक्त दरोगी मिस्त्री को 12 साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. साथ ही जुर्माना नहीं अदा करने की सूरत में एक साल की अति रिक्त सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन ने अपना पक्ष रखा.

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