गया : 135 मामलों में मुआवजा देने की डीएम ने दी स्वीकृति

मुआवजे में दिये जायेंगे 90.58 लाख रुपये गया : अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 135 पीड़ित परिवारों को अधिनियम में निर्धारित रुपये के अनुसार मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए डीएम अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में बैठक की गयी. बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी(डीडब्ल्यूअाे) नूपुर ने जिले के विभिन्न […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 28, 2018 10:23 AM
मुआवजे में दिये जायेंगे 90.58 लाख रुपये
गया : अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 135 पीड़ित परिवारों को अधिनियम में निर्धारित रुपये के अनुसार मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए डीएम अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में बैठक की गयी. बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी(डीडब्ल्यूअाे) नूपुर ने जिले के विभिन्न थानों के 135 मामलों में पीड़ित परिवारों को मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव रखा. सभी सदस्यों की सहमति से डीएम ने प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया. एक सप्ताह के अंदर संबंधित व्यक्तियों के खाते में रुपये भेजने का निर्देश डीडब्ल्यूआे को दिया.
बैठक में विभिन्न थानों के 135 मामलों में पीड़ितों को 90 लाख 58 हजार रुपये का मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी. इनमें हत्या के दाे मामलों,अपहरण व बलात्कार के एक-एक व शेष 131 मामले मारपीट एवं गाली-गलौज से संबंधित मामले हैं.

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