गया : प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, विपणन पदाधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक और जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की रिपोर्ट के आधार पर अपात्र लाभुकों का राशन कार्ड रद्द किया गया है. रद्द किये गये राशन कार्ड धारकों में से यदि किसी को ऐसा लगता है कि वे पात्र लाभुक हैं और उनका राशन कार्ड रद्द हो गया है, तो वे सात दिनों के अंदर विहित प्रपत्र क में आवश्यक कागजात, साक्ष्य के साथ अपने प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर पर अपना आवेदन जमा करा कर राशन कार्ड फिर से जारी करवा सकते हैं.
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रद्द हुए राशन कार्ड धारकों को मिला एक और मौका
गया : प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, विपणन पदाधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक और जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की रिपोर्ट के आधार पर अपात्र लाभुकों का राशन कार्ड रद्द किया गया है. रद्द किये गये राशन कार्ड धारकों में से यदि किसी को ऐसा लगता है कि वे पात्र लाभुक हैं और उनका राशन कार्ड रद्द हो गया है, […]
आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये कागजात वैध व योग्य पाये जाने की स्थिति में सात दिनों के अंदर संबंधित पात्र लाभुकों को राशन कार्ड उपलब्ध करा दिये जायेंगे. यदि सात दिनों के अंदर विहित प्रपत्र व वांछित कागजात के साथ आवेदन जमा नहीं किया जाता है, तो समझा जायेगा कि वह पात्र लाभुक नहीं है.
आवश्यक कागजात व साक्ष्य विवरण के साथ ही परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छाया प्रति, परिवार के मुखिया के बैंक खाता की फोटो कॉपी, परिवार के सभी सदस्यों का संयुक्त फोटोग्राफ, आवासीय प्रमाणपत्र की छाया प्रति व शपथपत्र अनिवार्य है.
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