शराब मामले में एमएलसी के आरोप पत्र को उच्च न्यायालय ने किया रद्द

गया : एमएलसी मनोरमा देवी के घर से बरामद हुई शराब की बोतल के मामले के आरोप पत्र को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया. एमएलसी ने अपने ऊपर लगाये गये आरोप के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी. हाईकोर्ट ने एमएलसी के आरोप पत्र को रद्द करने का आदेश दिया. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 4, 2019 2:24 AM

गया : एमएलसी मनोरमा देवी के घर से बरामद हुई शराब की बोतल के मामले के आरोप पत्र को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया. एमएलसी ने अपने ऊपर लगाये गये आरोप के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी. हाईकोर्ट ने एमएलसी के आरोप पत्र को रद्द करने का आदेश दिया.

गौरतलब है कि आदित्य सचदेवा हत्याकांड में छापेमारी के क्रम में एमएलसी मनोरमा देवी के घर से शराब की चार बोतलें जब्त की गयी थी. इस मामले में रॉकी उर्फ राकेश रंजन, बिंदेश्वरी प्रसाद यादव उर्फ बिंदी यादव, व एमएलसी मनोरमा देवी को आरोपित बनाया गया था और रामपुर थाने में कांड संख्या 131/ 2016 दर्ज किया गया था. उल्लेखनीय है कि जनप्रतिनिधि के लिए पटना में बनाये गये विशेष न्यायालय से यह मामला स्थानांतरित हो गया था व नये प्रावधान के तहत मुकदमा पुनः गया व्यवहार न्यायालय में वापस आ गया है. इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 22 अक्तूबर को निर्धारित की गयी है. यह जानकारी अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार मिश्रा ने दी. इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अनिल कुमार मौजूद थे.

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