मनमाफिक ले सकते हैं परमिट
गया: यात्री वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी है. वाहन मालिक अब अपनी इच्छानुसार सात, 14, 21 व 28 दिनों का अस्थायी परमिट ले सकते हैं. मगध क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (आरटीए) के संयुक्त आयुक्त सह सचिव किशोरी पासवान ने परमिट इश्यू करने के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 के हर महीने में होनेवाली क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की […]
गया: यात्री वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी है. वाहन मालिक अब अपनी इच्छानुसार सात, 14, 21 व 28 दिनों का अस्थायी परमिट ले सकते हैं. मगध क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (आरटीए) के संयुक्त आयुक्त सह सचिव किशोरी पासवान ने परमिट इश्यू करने के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 के हर महीने में होनेवाली क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक की तिथियों का निर्धारण कर इसे सार्वजनिक कर दिया है. उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की अगली बैठक तीन मई को प्रमंडलीय कार्यालय में होगी.
इस दौरान पहले से परमिट के लिए दिये गये आवेदन पर विचार किया जायेगा. उन्होंने बताया कि जून माह में 26 को, जुलाई में 31 को, अगस्त में 29 को, सितंबर में 25 को, अक्तूबर में 30 को, नवंबर में 27 को, दिसंबर में 26 को, जनवरी में 29 को, फरवरी में 26 को और मार्च में 26 को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक होगी.
इनमें वाहनों के परमिट से संबंधित मामलों की सुनवाई की जायेगी और परमिट इश्यू किये जायेंगे. प्रत्येक माह में पहली से लेकर सात तारीख तक प्राप्त परमिट के लिए आवेदन उस माह की बैठक में रखे जायेंगे और परमिट दिये जायेंगे. इधर, आरटीए कार्यालय के एक कर्मचारी ने बताया कि फरवरी 2012 से विभिन्न कारणों को लेकर परिवहन विभाग द्वारा वाहनों को अस्थायी परमिट इश्यू नहीं किया जा रहा है.
फरवरी 2012 के बाद खरीद गयी सभी यात्री बसों के मालिक परमिट के लिए कार्यालय को चक्कर लगा रहे थे. लेकिन, परमिट नहीं मिलने से गैरकानूनी तरीके से वाहनों को सड़कों पर दौड़ा रहे थे. इन वाहनों के परमिट इश्यू करने से एक ओर सरकारी राजस्व की वसूली में तेजी आयेगी. साथ ही वाहनों के परिचालन से संबंधित कागजात दुरुस्त हो जाने से किसी प्रकार की घटना होने पर उसके मालिक को आसानी से पकड़ा जा सकेगा.