इंदिरा आवास के 89 लाभुकों पर केस

बोधगया: इंदिरा आवास के लिए रुपये दिये जाने के बावजूद आवास बनाने का काम शुरू नहीं करने वाले प्रखंड के 89 लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस किया गया है. अब आवास नहीं बनाने वाले लोगों से देय रुपये वसूले जायेंगे. बीडीओ अंजु कुमारी ने बताया कि इंदिरा आवास बनाने के लिए प्रथम किस्त के रूप में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:53 PM

बोधगया: इंदिरा आवास के लिए रुपये दिये जाने के बावजूद आवास बनाने का काम शुरू नहीं करने वाले प्रखंड के 89 लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस किया गया है. अब आवास नहीं बनाने वाले लोगों से देय रुपये वसूले जायेंगे. बीडीओ अंजु कुमारी ने बताया कि इंदिरा आवास बनाने के लिए प्रथम किस्त के रूप में उपलब्ध कराये गये रुपये का इस्तेमाल आवास बनाने में नहीं कर दूसरे मद में खर्च कर दिये जाने के बाद लाभुकों को एक साल का समय दिया गया था, ताकि वे आवास बनाने का काम शुरू करें.

बार-बार नोटिस जारी करने के बावजूद कई लाभुकों ने आवास बनाने का काम शुरू नहीं किया. उन्होंने बताया कि एक साल व उससे ज्यादा समय तक आवास नहीं बनाने वाले 89 लोगों पर सर्टिफिकेट केस किया गया है. अब उक्त लोगों से रुपये की वसूली की जायेगी.

बीडीओ ने बताया कि केस अंचल अधिकारी के जिम्मे है. इस बारे में सीओ जनार्दन प्रसाद ने बताया कि सभी लोगों पर कार्रवाई की जायेगी. सर्टिफिकेट केस में दिये गये पैसे की वसूली की जाती है और जरूरत पड़ने पर संपत्ति भी जब्त की जाती है.

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