मकान मालिक को 35 लाख रुपये दे सीयूएसबी

गया: नूतननगर स्थित किराये के एक मकान में चल रही सीयूएसबी (दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय) के प्रबंधन व मकान मालिक प्रभुनंदन प्रसाद के बीच किराये को लेकर उभरे विवाद के मामले में मंगलवार को सब जज (वन) नागेंद्र कुमार तिवारी की अदालत में सुनवाई हुई. सीयूएसबी की ओर से पटना हाइकोर्ट के वकील अवध बिहारी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 8, 2015 7:58 AM
गया: नूतननगर स्थित किराये के एक मकान में चल रही सीयूएसबी (दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय) के प्रबंधन व मकान मालिक प्रभुनंदन प्रसाद के बीच किराये को लेकर उभरे विवाद के मामले में मंगलवार को सब जज (वन) नागेंद्र कुमार तिवारी की अदालत में सुनवाई हुई.

सीयूएसबी की ओर से पटना हाइकोर्ट के वकील अवध बिहारी ओझा ने अपनी दलीलें रखीं. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने सीयूएसबी के अधिकारियों को मकान मालिक को फिलहाल 35 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी.

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह मकान मालिक ने बकाया किराये को लेकर पिछले दिनों सीयूएसबी परिसर के कुछ हिस्सों में ताला तब लगा दिया था, जब सीयूएसबी के अधिकारियों द्वारा सामान को शहर में स्थित एक दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट करने की तैयारी शुरू की थी. मकान मालिक ने सीयूएसबी से डिमांड किया था कि उनके बकाया किराये का भुगतान करे, तब ही वह अपने सामान को दूसरी जगह शिफ्ट करें. ताला लगा दिये जाने के बाद यह मामला सिविल लाइंस थाना पहुंच गया. इस मामले को लेकर सिविल लाइंस थाने में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसके बाद यह मामला डीएम संजय कुमार अग्रवाल के पास चला गया था. डीएम ने वहां मजिस्ट्रेट व पुलिस की मौजूदगी में सामान को शिफ्ट करने आदेश दिया था. मजिस्ट्रेट व पुलिस की मौजूदगी में सोमवार की शाम सीयूएसबी परिसर में मकान मालिक द्वारा लगाया गया ताला तोड़ा गया व सामान की शिफ्टिंग शुरू कर दी गयी. उधर, मंगलवार को सीयूएसबी परिसर में ट्रक से सामान के ढोये जाने का सिलसिला जारी रहा. सीयूएसबी प्रबंधन की ओर से बताया गया है कि किराये के विवाद को लेकर मामला न्यायालय में चल रहा है. न्यायालय से जो फैसला होगा, उसी के अनुरूप कदम उठाया जायेगा.

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