गया की मेयर पर कार्रवाई का आदेश

पटना/गया: पटना उच्च न्यायालय ने गया की महापौर विभा देवी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है. न्यायाधीश नवनीति प्रसाद सिंह की अदालत ने सरकार से कहा है कि वह छह जनवरी तक महापौर के खिलाफ आये मामले से संबंधित जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई कर कोर्ट को सूचित करे. कोर्ट ने गया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 19, 2013 10:07 AM

पटना/गया: पटना उच्च न्यायालय ने गया की महापौर विभा देवी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है. न्यायाधीश नवनीति प्रसाद सिंह की अदालत ने सरकार से कहा है कि वह छह जनवरी तक महापौर के खिलाफ आये मामले से संबंधित जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई कर कोर्ट को सूचित करे. कोर्ट ने गया शहर के एक वार्ड पार्षद प्रमोद नवदिया की याचिका पर सुनवाई के क्रम में यह आदेश दिया.

उल्लेखनीय है कि गया की महापौर विभा देवी के खिलाफ वित्तीय अनियमितता और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं. कोर्ट को बताया गया कि सरकार के स्तर पर मेयर के खिलाफ आये आरोपों की जांच करायी गयी थी. कथित तौर पर आरोप सही पाये गये, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह खुद उचित निर्णय ले.

हमेशा विवादों में रही मेयर
गया की मेयर महोदया लगातार विवादों में घिरी रही हैं. पिछले वर्ष मेयर बनने के साथ ही उनके खिलाफ पार्षदों का एक समूह सक्रिय हो गया. माना जाता है कि पार्षदों के इस समूह को मेयर के धुर विरोधियों का लगातार साथ मिलता रहा है. इस बीच पिछले ही महीने जयप्रकाश अस्पताल में एक मरीज के इलाज में लापरवाही के मामले में मेयर के हस्तक्षेप के चलते एक बार और मेयर नये विवादों में घिर गयीं. उनके खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने और मारपीट करने आदि जैसे आरोप लगे. इस मामले में मेयर को अब तक जमानत नहीं मिल सकी है. इस वजह से वह गिरफ्तारी से बचने के लिए निगम की हाल की बैठकों में उपस्थित भी नहीं हो पा रही हैं.

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