बिंदी यादव के घर बालश्रमिक रखने के मामले में हुई गवाही
अगली सुनवाई 28 जुलाई को गया : लेबर काेर्ट में बिंदी यादव व विधान पार्षद मनाेरमा देवी के घर में बाल श्रमिक रखने के मामले में गवाही गुरुवार को हुई. इसमें बिंदी यादव भी काेर्ट के समक्ष उपस्थित हुए, जबकि मनाेरमा देवी उपस्थित नहीं हाे सकीं. यह सुनवाई व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी […]
अगली सुनवाई 28 जुलाई को
गया : लेबर काेर्ट में बिंदी यादव व विधान पार्षद मनाेरमा देवी के घर में बाल श्रमिक रखने के मामले में गवाही गुरुवार को हुई. इसमें बिंदी यादव भी काेर्ट के समक्ष उपस्थित हुए, जबकि मनाेरमा देवी उपस्थित नहीं हाे सकीं.
यह सुनवाई व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राकेश रंजन सिंह की अदालत में जीआे केस नंबर 78/16 के तहत श्रम अधिनियम की धारा तीन व 14 (1) के तहत श्रम विवाद मामले में विंदेश्वरी प्रसाद यादव उर्फ बिंदी यादव की पेशी हुई, जिसमें गवाह रवींद्र कुमार ने गवाही दी.
उन्हाेंने कहा कि वह मुदालय काे नहीं पहचानता है. गौरतलब है कि यह घटना 11 मई, 2016 की है. इसमें गुरुवार काे बाल श्रमिक देवनंदन कुमार के पिता मुनी महताे की आेर से एक शपथ पत्र के साथ एक याचिका दाखिल की गयी, जिसमें वह अपने बच्चे काे बाल सुधार गृह से अपने घर ले जाने की गुजारिश की है. इस मामले में 28 जुलाई काे सुनवाई हाेगी. बाल श्रम मामले में बचाव पक्ष की आेर से अधिवक्ता कैसर सरफुद्दीन व अधिवक्ता सत्यनारायण सिंह ने अपना पक्ष रखा, जबकि अभियोजन पक्ष से मनाेज कुमार सिन्हा ने अपना पक्ष रखा.
उधर, शराब मामले में िमली जमानत
हाईकोर्ट ने गया के आिदत्या सचदेवा हत्याकांड के मुख्य आरोिपत रॉकी यादव के िपता िबंदी यादव को घर पर शराब रखने के मामले में जमानत दे दी है. जस्टिस राजेंद्र िमश्रा के कोर्ट ने गुरुवार को जमानत यािचका पर सुनवाई के बाद यह फैसला िदया. हालांिक वह िफलहाल जेल में ही रहेेंगेँ उनके िखलाफ रॉकी को फरार होने में सहयोग करने का एक अलग मामला दर्ज है.