याचिका में कहा गया है कि कीमती गाड़ी थाने के कैंपस में बरबाद हाे रही है. इसके जवाब में अभियाेजन पक्ष की आेर से कहा गया कि इसका जवाब दिया जायेगा. पक्ष रखने के लिए 29 अगस्त की तिथि निर्धारित की गयी है.
अदालत ने इस मामले में रामपुर थाने से रिपाेर्ट मांगी है. बचाव पक्ष की आेर से अधिवक्ता सत्यनारायण सिंह, कैसर सर्फुद्दीन व सहलाल सिद्दीकी ने बहस की. अभियाेजन पक्ष की आेर से अधिवक्ता एसडीएन सिंह व अंबष्ठा याेगानंद ने बहस की. इधर, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (चतुर्थ) की अदालत में शराब मामले में तीनाें आरोपित विंदेश्वरी प्रसाद यादव, राकेश रंजन उर्फ रॉकी यादव व विधान पार्षद मनाेरमा देवी की साेमवार काे पेशी हुई. बचाव पक्ष की आेर उनके अधिवक्ता ने काेर्ट के समक्ष कहा कि यह मामला चूंकि हाइकाेर्ट में लंबित है, इस कारण सुनवाई की तिथि बढ़ायी जाये. अगली तिथि पांच सितंबर काे मुकर्रर की गयी है.