50 हजार से अधिक होल्डिंग टैक्स देनेवालों पर आयकर की नजर

गया : इनकम टैक्स (आइटी) का शिकंजा धीरे-धीरे कसता जा रहा है. आयकर विभाग ने तिजोरी में कालाधन जमा करने वालों को चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया है. संबंधित विभाग के खुफिया विभाग ने 2014-15 में 50,000 रुपये से अधिक होल्डिंग टैक्स जमा करनेवालों को टारगेट किया है. विभाग के इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 20, 2016 8:27 AM
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गया : इनकम टैक्स (आइटी) का शिकंजा धीरे-धीरे कसता जा रहा है. आयकर विभाग ने तिजोरी में कालाधन जमा करने वालों को चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया है. संबंधित विभाग के खुफिया विभाग ने 2014-15 में 50,000 रुपये से अधिक होल्डिंग टैक्स जमा करनेवालों को टारगेट किया है. विभाग के इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इंवेस्टिगेशन विंग ने नगर निगम से 50 हजार रुपये से अधिक हाउस टैक्स जमा करनेवालों की डिटेल मांगी है. इसके लिए विभाग द्वारा समय सीमा भी तय कर दी गयी है.
24 नवंबर तक मांगी गयी डिटेल नहीं दिये जाने पर आयकर विभाग प्रतिदिन के हिसाब से नियम के तहत नगर निगम के ऊपर जुर्माना भी ठोकेगा. खास बात यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने निजी व कॉमर्शियल दोनों प्रकार की बिल्डिंग के मालिक द्वारा 50 हजार से अधिक की रकम जमा किये गये जानेवालों की जानकारी मांगी है.

विभाग ने निगम से ऐसे लोगों की डिटेल सीडी में उपलब्ध कराने की बात कही है. आयकर विभाग द्वारा नगर निगम को जारी किये गये पत्रांक संख्या 2016-17/ 463 में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि 24 नवंबर तक मांगी गयी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी, तो 272(2) सी ऑफ आइटी एक्ट के तहत प्रतिदिन के हिसाब से नगर निगम के ऊपर जुर्माना लगायेगा. इनकम टैक्स की ओर से जारी इस फरमान को पूरा करने में नगर निगम के कर्मी जुट गये हैं. वे अपना रेकार्ड खंगालने में भिड़ गये हैं.

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