गया: परिवहन विभाग ने ट्रैक्टर व टेलर वाहन मालिकों को एक मुश्त टैक्स जमा करने की सुविधा दी है. जिला परिवहन पदाधिकारी सुरेंद्र झा ने बताया कि ट्रैक्टर व टेलर वाहन से संबंधित बकाया टैक्स को एक मुश्त जमा करने की योजना लायी गयी है. इससे वाहन मालिकों को हजारों रुपयों का लाभ होगा.
उन्होंने बताया कि व्यावसायिक कार्यो व उत्पाद ढोने के कार्यो में प्रयुक्त होने वाले ट्रैक्टर व टेलर या अनिबंधित ट्रैक्टर व टेलर के वाहन मालिकों को बकाया कर तथा अर्थदंड के बदले ट्रैक्टर हेतु एक मुश्त सिर्फ आठ हजार रुपये और ट्रेलर हेतु एकमुश्त सिर्फ 10 हजार रुपये का भुगतान कर सकते हैं और शेष बकाया माफ कर दिया जायेगा. यह योजना 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगी. उन्होंने बताया कि जो वाहन मालिक इस योजना का लाभ नहीं उठायेंगे, उन्हें बिहार मोटरयान करारोपण अधिनियम 1994 व बिहार मोटरवाहन नियमावली 1994 के अधीन वर्तमान लागू दर से अर्थदंड देना होगा.