शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त दोषी करार

शादी का झांसा देकर लड़की के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में अदालत ने शुक्रवार को एक अभियुक्त को दोषी करार दिया.

By Prabhat Khabar News Desk | August 23, 2024 7:51 PM

गया. शादी का झांसा देकर लड़की के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में अदालत ने शुक्रवार को एक अभियुक्त को दोषी करार दिया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम सुकून कुमार मांझी की अदालत ने रंजीत कुमार को दोषी करार दिया. दोषी रंजीत कुमार वजीरगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है. इस मामले के अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार मिश्रा ने अभियोजन की तरफ से अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता ने 12 अक्टूबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. अपनी प्राथमिकी में उसने बताया कि वर्ष 2018 में जब अपनी चचेरी बहन की शादी में गई हुई थी. उसी समय मुलाकात के दौरान मोबाइल नंबर ले लिया. बाद में एक दिन जब उसके माता-पिता घर पर नहीं थे तब मौके का फायदा उठाकर घर पर पहुंच गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इसी बीच उसके माता-पिता घर पर आ गए तो अभियुक्त शादी का झांसा देकर वहां से भाग गया और बाद में शादी करने से इन्कार कर दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाहों की गवाही हुई थी. अदालत ने इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 29 अगस्त को निर्धारित की है. यह मामला महिला थाना कांड संख्या 27/2019 से संबंधित है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version