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नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में एक अभियुक्त दोषी करार

नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास के मामले में अदालत ने गुरुवार को एक अभियुक्त को दोषी करार दिया.

गया. नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास के मामले में अदालत ने गुरुवार को एक अभियुक्त को दोषी करार दिया. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत ने गुरुआ थाना क्षेत्र निवासी बंटी कुमार को दोषी करार दिया. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने अभियोजन पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखते हुए बताया कि 12 दिसंबर 2016 को जब नाबालिग पीड़िता शौच करके लौट रही थी तो अभियुक्त ने चादर से गला दबा कर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. इस मामले में पुलिस को घटनास्थल से अभियुक्त का पर्स भी बरामद हुआ, जिसमें उसका आधार कार्ड भी था. इस मामले में आभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों की गवाही हुई. अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त बंटी कुमार को धारा 376 /511 तथा 8 पोक्सो एक्ट का दोषी पाया. सूचक की ओर से अधिवक्ता आमोद कुमार ने अपना पक्ष रखा. अदालत ने इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 11 जून को निर्धारित की है.

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