बुधवार व शुक्रवार को खुलेंगी कपड़े की दुकानें व सैलून
लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर डीएम अभिषेक सिंह ने जिले को लेकर कई गाइडलाइन जारी की है. डीएम ने कहा कि सभी कंटेनमेंट जोन, सभी प्रखंड मुख्यालय (रेड जोन), शहरी क्षेत्र को छोड़ कर सभी क्षेत्र एक समान समझे जायेंगे. उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन एवं रेड जोन से बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं जैसे कि कपड़े की दुकान आर रेडीमेड वस्त्रों की दुकान को भीड़ कम करने के दृष्टिकोण से अनियंत्रित ढंग से सप्ताह के अलग-अलग दिन और अलग-अलग समय पर खोलने का निर्णय लिया गया है.
गया : लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर डीएम अभिषेक सिंह ने जिले को लेकर कई गाइडलाइन जारी की है. डीएम ने कहा कि सभी कंटेनमेंट जोन, सभी प्रखंड मुख्यालय (रेड जोन), शहरी क्षेत्र को छोड़ कर सभी क्षेत्र एक समान समझे जायेंगे. उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन एवं रेड जोन से बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं जैसे कि कपड़े की दुकान आर रेडीमेड वस्त्रों की दुकान को भीड़ कम करने के दृष्टिकोण से अनियंत्रित ढंग से सप्ताह के अलग-अलग दिन और अलग-अलग समय पर खोलने का निर्णय लिया गया है.
डीएम ने कहा कि कपड़े व रेडीमेड वस्त्रों की दुकान सहित टेलरिंग, श्रृंगार की दुकान, सैलून सप्ताह में केवल 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को ही खुलेंगे. इनके खुलने का समय सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे व दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगा. इनके अलावा मिठाई की दुकान आभूषण की दुकान फुटवियर की दुकान सोमवार व गुरुवार को खुलेगी . इनका भी समय सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे व दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगा.
डीएम ने आगे बताया कि संबंधित दुकान संचालक और प्रोपराइटर इस आशय की सूचना अपनी दुकान के सामने प्रदर्शित करेंगे. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सभी दुकान है स्टैंड अलोन के फॉर्मेट पर होंगी इसका मतलब मार्केटिंग कंपलेक्स अथवा बड़े बाजार मॉल आदि में बनी दुकानों को खोलने की छूट नहीं दी जायेगी. शहरी क्षेत्र में कपड़े की रजिस्टर्ड दुकानें ही खुलेंगे. डीएम ने स्पष्ट किया कि पान गुटका शॉपिंग मॉल मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बड़े बाजार सिनेमा हॉल की दुकानें पूर्व की तरह ही बंद रहेंगी.प्रखंडों में भी लागू होगा निर्देशडीएम ने कहा कि प्रखंड मुख्यालय के सभी रेड जोन में केवल उन्हीं दुकानों को खोलने की अनुमति होगी, जिनका निर्धारण पूर्व में ही गृह विभाग द्वारा किया गया है.
इनमें इलेक्ट्रिकल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मरम्मती, ऑटोमोबाइल मरम्मती, स्पेयर पार्ट की दुकानें, गैरेज, वर्कशॉप, हाई सिक्योरिटी निबंधन, प्रदूषण जांच केंद्र, सीमेंट,बालू, गिट्टी, पेंट, हार्डवेयर की दुकानें शामिल हैं. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दुकान खोलने का समय सुबह 10:00 से 1:00 बजे तक व दोपहर 3:00 बजे से 5:00 बजे तक होगा. डीएम ने कहा कि भविष्य में दुकानों पर भीड़ की स्थिति को देखते हुए दुकान खोलने की समय व दिन में संशोधन भी किया जा सकेगा.मानने होंगे ये नियम-सभी ग्राहकों के लिए अनिवार्य होगा कि वह अपने आवासीय क्षेत्र के निकट दुकानों से ही खरीदारी करेंगे. -दुकानों में दुकानदार व ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. -दुकानों के काउंटर पर साबुन व सैनिटाइजर उपलब्ध रखने होंगे ग्राहक इसका निशुल्क उपयोग करेंगे. -बिक्री काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा ऐसा नहीं करने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी. -सर्दी खांसी के लक्षण वाले किसी भी कर्मचारी को काउंटर पर नहीं रखना है.- दुकान को मात्र 33% कर्मियों के साथ रोस्टर पर संचालित करना होगा.