कंटेनमेंट जोन में जांच से मना करनेवालों पर आपदा अधिनियम के तहत दर्ज होगा केस

गया : कंटेनमेंट जोनवाले लोगों की शत प्रतिशत सैंपल जांच कराएं व इसकी निगरानी संबंधित एसडीओ, बीडीओ, सीओ व संबंधित थानाध्यक्ष भी करेंगे.

By Prabhat Khabar News Desk | September 9, 2020 11:09 AM

गया : कंटेनमेंट जोनवाले लोगों की शत प्रतिशत सैंपल जांच कराएं व इसकी निगरानी संबंधित एसडीओ, बीडीओ, सीओ व संबंधित थानाध्यक्ष भी करेंगे. कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत एक भी व्यक्ति बिना जांच के नहीं रहेंगे, इस कार्य में पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधि मुखिया व वार्ड सदस्य आदि का सहयोग लें.

उक्त बातें समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों से डीएम अभिषेक सिंह ने मंगलवार को कही. उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर कंटेनमेंट जोन के कुछ लोगों द्वारा सैंपल टेस्ट कराने में कोताही बरती जा रही है.

डीएम ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि जो कंटेनमेंट जोन के अंदर सैंपल जांच कराने से मना करते हैं, उन पर कोविड-19, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व एपिडेमिक एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाये. डीएम ने जिला अंतर्गत कंटेनमेंट जोन के सभी लोगों से अपील की है कि वे स्वेच्छा से अपना सैंपल टेस्ट करवाये यह उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है.

उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण में सभी जिलावासी सहयोग करें, तभी कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से लड़ सकते हैं. बैठक में नगर आयुक्त सावन कुमार, सहायक समाहर्ता सौरभ सुमन यादव, अपर समाहर्ता मनोज कुमार, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नरेश झा, मगध मेडिकल प्राचार्य डॉ पीके वर्मा, अधीक्षक डॉ हरिशचंद्र हरि आदि मौजूद थे.

posted by ashish jha

Next Article

Exit mobile version