नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास मामले में दोषी को 10 वर्ष की सजा
नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में अदालत ने मंगलवार को दोषी को 10 वर्ष की सजा सुनायी. साथ ही 65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.
गया. नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में अदालत ने मंगलवार को दोषी को 10 वर्ष की सजा सुनायी. साथ ही 65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत में गुरुआ थाना क्षेत्र निवासी बंटी कुमार को धारा 376/ 511 के तहत 10 वर्ष की सजा व 40 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने की सूरत में आठ महीने की अतिरिक्त सजा तथा आठ पॉक्सो एक्ट के तहत पांच वर्ष की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा ना करने की सूरत में पांच महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनायी. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने अभियोजन पक्ष की ओर से सजा के बिंदु पर बहस की. उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर 2016 को जब नाबालिग पीड़िता शौच करके लौट रही थी, तो दोषी ने चादर से गला दबाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया. इस मामले में पुलिस को घटनास्थल से अभियुक्त का पर्स भी बरामद हुआ. इसमें उसका आधार कार्ड भी था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों की गवाही हुई. सूचक की ओर से अधिवक्ता आमोद कुमार व बचाव पक्ष की ओर से अमरेंद्र कुमार सिंह उर्फ डब्लू ने अपना पक्ष रखा. यह मामला गुरुआ थाना कांड संख्या 175 2016 से संबंधित है.
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