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आरटीइ के तहत दाखिले के लिए आवेदन तिथि में विस्तार 25 तक

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अलाभकारी समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के निजी स्कूलों में नामांकन के लिए एक जून से ज्ञानदीप पोर्टल पर आवेदन शुरू है.

गया. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अलाभकारी समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के निजी स्कूलों में नामांकन के लिए एक जून से ज्ञानदीप पोर्टल पर आवेदन शुरू है. शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तिथि 16 जून से विस्तार कर इसे 25 जून किया गया. आरटीइ के तहत जिले के निजी विद्यालयों में बच्चे के दाखिले को लेकर अभिभावक 25 जून तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. गया जिले में शिक्षा विभाग से प्रस्वीकृति प्राप्त 342 निजी विद्यालयों में बच्चों का कक्षा एक में नामांकन लिया जायेगा. इस पोर्टल पर बच्चों का प्रारंभिक पंजीकरण किया जायेगा. अभिभावक अपने मोबाइल नंबर के साथ इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं. आवेदन करते समय माता-पिता या अभिभावक के आधार कार्ड का सत्यापन अनिवार्य होगा, जबकि बच्चों के आधार कार्ड का सत्यापन वैकल्पिक होगा. बच्चे का आधार कार्ड आवेदन के समय अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन नामांकन के तीन महीने के अंदर बच्चों का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से संबंधित विद्यालय में जमा करना है. विद्यालय चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा. एडमिशन प्राप्त बच्चों के पढ़ाई का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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