Gaya News : यौनशोषण के मामले में गया के डीएसपी को मिली जमानत, चार्ज गठित
Gaya News : जिले के महिला थाने में वर्ष 2020 में दर्ज यौनशोषण के मामले के आरोपित गोड्डा निवासी व गया में प्रतिनियुक्त डीएसपी सोमेश कुमार मिश्रा को बुधवार को जमानत मिल गयी.
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भागलपुर. जिले के महिला थाने में वर्ष 2020 में दर्ज यौनशोषण के मामले के आरोपित गोड्डा निवासी व गया में प्रतिनियुक्त डीएसपी सोमेश कुमार मिश्रा को बुधवार को जमानत मिल गयी. भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे-एक लवकुश कुमार की अदालत ने कोर्ट की अवमानना को लेकर डीएसपी के विरुद्ध वारंट जारी किया था. पुलिसिया दबाव के बाद मंगलवार को डीएसपी सोमेश कुमार मिश्रा ने कोर्ट के समक्ष सरेंडर किया. वहां से उन्हें कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद बुधवार को उनकी ओर से कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. जिस पर सुनवाई कर कोर्ट ने डीएसपी को जमानत दे दी. इधर मामले में डीएसपी के विरुद्ध यौनशोषण के मामले में चार्ज गठित भी कर दिया गया और अब कांड में सुनवाई के लिए जल्द ही कार्यवाही शुरू की जायेगी.
क्या था मामला
अपनी एक करीबी युवती से यौनशोषण करने के आरोप में उस वक्त प्रशिक्षु डीएसपी के तौर पर कार्यरत सोमेश कुमार मिश्रा के विरुद्ध 20 मार्च 2020 को महिला थाने को आवेदन दिया गया था. इसके आधार पर पुलिस ने मामले में उसी दिन केस दर्ज किया और मामले की जांच में जुट गयी. वरीय पुलिस अधिकारियों के द्वारा मामले में की गयी जांच में तथ्यों के आधार पर डीएसपी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सही पाया गया और आरोपित को झारखंड से गिरफ्तार कर भागलपुर लाया गया. कोर्ट के समक्ष उपस्थित कराने के बाद जेल भेज दिया गया. पीड़िता ने डीएसपी पर आरोप लगाया था कि दिल्ली बुलाकर यौनशोषण करते थे. सोमेश मिश्रा ने युवती की कई अश्लील वीडियो भी बनायी थी. जिसके आधार पर वह ब्लैकमेल भी करने लगे और यौनशोषण के बाद उसने दुष्कर्म भी किया. इसके बाद पीड़िता ने शादी कर ली. सोमेश मिश्रा युवती की शादी होने के बावजूद उसके घर पहुंच गये और उसे धमकाने लगे थे. मामले में पीड़िता की ओर से तत्कालीन सीनियर एसपी आशीष भारती से भी शिकायत की गयी थी. जिस पर संज्ञान लेते हुए केस दर्ज करने और आरोपित की गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया था. प्रशिक्षु डीएसपी की गिरफ्तारी और चार्जशीट के बाद पुलिस मुख्यालय ने निलंबित कर दिया था.
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