गया. नाबालिग से छेड़खानी की एक मामले में शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनायी. पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज असिताभ कुमार ने अभियुक्त मनोज केवट को पॉक्सो की धारा 8 के अंतर्गत यह सजा सुनायी. वह बेलागंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक केसर सरफुद्दीन ने बहस किया. पीड़िता के बयान पर पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी. घटना 18 अगस्त 2015 की है. पीड़िता उस दिन शौच के लिए गयी थी, इसी दौरान अभियुक्त ने पीड़िता से दुष्कर्म करने का प्रयास किया था. हल्ला होने पर गांव के लोग जुटे तब वह भाग गया था. इस मामले में अभियोजन की ओर से चार गवाहों का परीक्षण कराया गया था. मनोज केवट हाथ में पसूली लिए था तथा पीड़िता को जान मारने की धमकी दे रहा था. सूचक की ओर से अधिवक्ता बगेश कुमार ने अपना पक्ष रखा. यह मामला बेलागंज थाना कांड संख्या 151/ 15 से जुड़ा है.
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