गया. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में शुक्रवार को अदालत ने बरी कर दिया. विशेष अदालत एमएलए/ एमपी कोर्ट सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम अफजल आलम की अदालत ने केंद्रीय मंत्री मांझी के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद यह फैसला सुनाया. इस मामले में बचाव पक्ष ओर से अधिवक्ता कुमार रोशन सिंह ने बहस की. उन्होंने बताया कि इस मामले में सूचक अरविंद कुमार सिंह ने प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. अपनी प्राथमिकी में उन्होंने कहा था कि नौ अप्रैल 2014 को आदर्श आचार संहिता लगने के बावजूद वह चुनाव प्रचार करते हुए पाये गये थे. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल चार गवाहों की गवाही हुई थी. जिसमें दो गवाह पक्ष द्रोही हुए थे. यह मामला बुनियादगंज थाना कांड संख्या 31 /2014 से संबंधित है. फैसले के समय अधिवक्ता सहदुल्ला फारुखी व मुकेश कुमार भी मौजूद थे.
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