Loading election data...

Gaya News : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में एक को आजीवन कारावास

Gaya News : नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने बुधवार को दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

By Prabhat Khabar News Desk | October 30, 2024 7:26 PM

गया. नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने बुधवार को दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत ने दोषी सूरज कुमार को यह सजा सुनायी. साथ ही 75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने बताया कि पीडिता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज करवायी थी.अपनी प्राथमिकी में कहा कि सात सितंबर 2018 को दोषी सूरज कुमार नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर कसमा ले गया और फिर वहां से दिल्ली ले जाकर एक सप्ताह तक रखा और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल चार लोगों की गवाही हुई थी. अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद धारा 366 ए के तहत पांच साल की सजा व पच्चीस हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 376 के तहत आजीवन कारावास व पचास हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कपिल देव प्रसाद ने अपना पक्ष रखा. सूचक की ओर से अधिवक्ता आमोद कुमार ने अपना पक्ष रखा. यह मामला खिजरसराय थाना कांड संख्या 241/ 2018 से संबंधित है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version