12.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Gaya News : दिहाड़ी मजदूर को इनकम टैक्स ने भेजा दो करोड़ रुपये का नोटिस

Gaya News : शहर के नयी गोदाम मुहल्ले का रहने वाला राजीव कुमार वर्मा के पास इनकम टैक्स विभाग द्वारा दो करोड़ तीन हजार 308 रुपये का नोटिस भेजा गया है. इस नोटिस को देखकर श्री वर्मा पूरी तरह से भौचक हैं.

गया. शहर के नयी गोदाम मुहल्ले का रहने वाला राजीव कुमार वर्मा के पास इनकम टैक्स विभाग द्वारा दो करोड़ तीन हजार 308 रुपये का नोटिस भेजा गया है. इस नोटिस को देखकर श्री वर्मा पूरी तरह से भौचक हैं. उन्होंने बताया कि व दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं. पूरे जीवन कमाने के बाद भी इतनी मोटी रकम नहीं चुका सकते हैं. उन्होंने बताया कि पुरानी गोदाम में तेल के गोदाम में मजदूरी का काम करते हैं. सब कुछ ठीक चल रहा था. आयकर विभाग के इस नोटिस ने उन्हें हैरान व परेशान कर दिया है. तनाव में आकर उन्होंने अपनी मजदूरी भी छोड़ दी है. राजीव कुमार वर्मा ने बताया कि कॉरपोरेशन बैंक गया शाखा में पिछले 22 जनवरी 2015 को दो लाख रुपये फिक्स डिपोजिट करवाया था. मैच्योरिटी के पहले ही किसी काम को लेकर वह फिक्स डिपोजिट का पैसा 16 अगस्त 2016 को निकाल लिया. उसके बाद वह मजदूरी करने लगे. उक्त नोटिस में बताया कि वर्ष 2015-16 में दो करोड़ रुपये फिक्स डिपोजिट करवाया गया था जिसका रिटर्न फाइल अभी तक नही भरा गया और आयकर विभाग का टैक्स भी जमा नही किया गया है. श्री वर्मा ने कहा कि उन्होंने पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का नाम सुना है. 10 से 12 हजार रुपये महीना मजदूरी पर रिटर्न फाइल भला होता है क्या? फिलहाल नोटिस के इस झटके के कारण वह मजदूरी छोड़कर विभाग का चक्कर लगा रहा है. नोटिस के बाद वह परेशान होकर गया आयकर विभाग कार्यालय पहुंचा व अधिकारी से बात की. इसके समाधान के लिए विभाग के अधिकारियों द्वारा पटना आयकर विभाग कार्यालय जाने का सुझाव दिया गया है. श्री वर्मा ने बताया कि दो दिनों के भीतर उक्त राशि में से 67 लाख रुपये जमा करने का भी निर्देश है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें