Gaya News: आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन 10 फरवरी तक, जानें कैसे कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

Gaya News: आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन का आखिरी डेट 10 फरवरी तक है. आइए जानते है रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक की पूरी जानकारी...

By Radheshyam Kushwaha | January 28, 2025 7:31 PM

Gaya News. शिक्षा का अधिकार के तहत गया जिले के प्राइवेट स्कूलों में अलाभकारी व कमजोर समूह के बच्चों का नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन में विस्तार किया गया है. गया जिले के प्रस्वीकृति प्राप्त 525 प्राइवेट स्कूलों में सत्र 2025-26 में क्लास वन में नामांकन के लिए अब 10 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन होगा. हालांकि 438 स्कूलों ने ही सीटें डिक्लेयर किया है. पूर्व में रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तिथि 25 जनवरी तक निर्धारित किया गया था. गया जिले में प्रस्वीकृति प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में क्लास वन में नामांकन को लेकर 24 जनवरी तक 3425 छात्रों का रजिस्ट्रेशन विभाग को प्राप्त हुआ है, जो बिहार में अव्वल है. इसके तहत नामांकित बच्चों का पढ़ाई का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है.

सैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आवेदन संबंधी शिड्यूल

  • बच्चों का रजिस्ट्रेशन : 10 फरवरी 2025 तक
  • पंजीकृत छात्रों का सत्यापन : 15 फरवरी 2025 तक
  • सत्यापित छात्रों का ऑनलाइन स्कूल आवंटन : 17 फरवरी 2025
  • चयनित छात्रों का विद्यालय में प्रवेश : 18 से 28 फरवरी 2025 तक

किन बच्चों का होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

अलाभकारी समूह : अलाभकारी समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समूह के बच्चे जिनके माता-पिता / वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक हो.
कमजोर वर्ग : कमजोर वर्ग में सभी जातियां / समुदाय के बच्चे जिनके माता-पिता / वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख रूपये से कम हो.
आयु की सीमा : 01 अप्रैल 2025 तक 6 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है. (02 अप्रैल 2017 से 01 अप्रैल 2019 के बीच जन्में बच्चे प्रवेश के लिए पात्र हैं)

आवश्यक दस्तावेज

1 जन्म प्रमाण-पत्र/अस्पताल या नर्स अभिलेख / आंगनबाड़ी अभिलेख / बच्चे या अभिभावक द्वारा उम्र के लिए दिया गया घोषणा पत्र. 2 जाति प्रमाण-पत्र, 3 आय प्रमाण-पत्र, 4 निवास प्रमाण-पत्र / आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस / रेंट एग्रीमेंट / बिजली बिल. निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट) न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश के तीन महीने के अंदर माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चे का निवास प्रमाण पत्र विद्यालय के माध्यम से अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड करेंगे. 5 माता-पिता या अभिभावक का आधार कार्ड (नामांकन के बाद बच्चे का आधार कार्ड). 6 माता-पिता या अभिभावक का मोबाइल नंबर व 8 बच्चे का हाल का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो.

ज्ञानदीप पोर्टल पर ऑनलाइन करें आवेदन

ज्ञानदीप पोर्टल पर अभिभावक अपने बच्चे का मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. आवेदन करने के समय माता-पिता या उनके अभिभावक के आधार कार्ड का सत्यापन अनिवार्य होगा तथा बच्चों के आधार कार्ड का सत्यापन वैकल्पिक होगा. (बच्चे का आधार कार्ड आवेदन के समय अनिवार्य नहीं होगा, परंतु विद्यालय में प्रवेश के समय तीन महीने के अंदर माता-पिता अभिभावक अपने बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से विद्यालय में जमा करेंगे). रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन के लिए उनका यूजर आइडी उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजा जायेगा. यूजर आइडी के द्वारा लॉग-इन करने के बाद बच्चे के माता-पिता या अभिभावक नामांकन फॉर्म भर सकेंगे.

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